Old Rajinder Nagar Death Case: दिल्ली कोर्ट ने राव कोचिंग मालिकों को दी अंतरिम जमानत, साथ ही 30 नवंबर तक ढ़ाई करोड़ जमा करने के आदेश
Old Rajinder Nagar Case: आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली कोचिंग सेंटर के सीईओ कोचिंग सेंटर के सीईओ अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को सात दिसंबर तक के लिए अंतरिम जमानत दी है. अदालत ने कोचिंग के सीईओ अभिषेक गुप्ता को 30 दिसंबर तक रेड क्रॉस सोसाइटी के अकाउंट में ढ़ाई करोड़ रूपये भी जमा करने को कहा है. बता दें कि ओल्ड राजिंदर नगर के बेसमेंट में पढ़ रहे छात्र रहे को डूबने से मौत हो गई थी.
दिल्ली HC ने खारिज की जमानत याचिका
इससे पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुराने राजिंदर नगर में बेसमेंट कोचिंग सेंटर के चार सह-मालिकों द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जवाब मांगा है. ट्रायल कोर्ट ने चार सह-मालिकों को जमानत देने से इनकार कर दिया और कहा कि सह-मालिकों की देनदारी बेसमेंट को कोचिंग संस्थान के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति देने के उनके अवैध कृत्य से उपजी है.
पूरा मामला क्या है?
दिल्ली के पुराने राजेंद्र नगर इलाके में एक कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में भारी बारिश के कारण जलभराव होने से यूपीएससी की परीक्षा देने वाले तीन उम्मीदवारों की जान चली गई, जिसका अवैध रूप से पुस्तकालय के रूप में उपयोग किया जा रहा था. इस घटना में 17 अन्य छात्र कई घंटों तक फंसे रहे थे. कोचिंग सेंटर के बेसमेंट का उपयोग नियमों का उल्लंघन करते हुए लाइब्रेरी के रूप में किया जा रहा था, क्योंकि इस स्थान का उपयोग केवल पार्किंग और भंडारण उद्देश्यों के लिए किया जा सकता था.
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