Old Rajendra Nagar Death Case: दिल्ली कोर्ट ने एसयूवी को उसके मालिक को सौंपने का दिया आदेश
Old Rajendra Nagar Death Case: राउज एवेन्यू कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को ओल्ड राजेंद्र नगर मौत मामले के आरोपी मनुज कथूरिया की एसयूवी को छोड़ने का निर्देश दिया है. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निशांत गर्ग ने सीबीआई के जांच अधिकारी (IO) को आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने, मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त करने और वाहन कथूरिया को सौंपने का आदेश दिया.
अदालत ने कथूरिया को मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा बांड भरने का निर्देश दिया, जिसे आईओ ने संतोषजनक माना. अदालत का निर्देश सीबीआई के आईओ द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट पर विचार करने के बाद आया है, जिसमें कहा गया है कि वाहन का 30 अगस्त को एक मोटर वाहन निरीक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया था.
पहले ट्रायल कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी. सीबीआई के सरकारी वकील ने मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर से वाहन की जांच कराने के लिए समय मांगा था. रिपोर्ट में बताया गया कि आइआइटी दिल्ली के प्रोफेसरों की टीम वाहन व भवन के गेट की जांच कर चुकी है. अब मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर से इसकी जांच कराई जानी है. इससे पहले कोर्ट ने सीबीआई को वाहन की विशेषज्ञों से जांच कराने का निर्देश दिया था.
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मनुज कथूरिया ने सीबीआइ की कस्टडी से अपनी एसयूवी छुड़ाने की याचिका दायर की थी. उनकी गाड़ी राजेंद्र नगर थाने में खड़ी है. 27 जुलाई को पुराने राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में यूपीएससी की परीक्षा देने वाले तीन अभ्यर्थियों की डूबने से हुई मौत के मामले में कथूरिया जमानत पर हैं.