NEET UG 2024: 'नीट रिजल्ट के सभी मुकदमे को एक साथ करने की SC से मांग करेंगे', NTA ने दिल्ली HC से कहा
NEET UG 2024: आज यानि बुधवार (12 जून, 2024) को दिल्ली हाईकोर्ट ने नीट यूजी परिणाम को चुनौती देनेवाली याचिका को सुना. सुनवाई के दौरान NTA ने अदालत को सूचित किया कि वे सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर याचिका दायर कर 7 हाईकोर्ट में दायर इसी मामले से जुड़ी याचिकाओं को एक साथ सुनवाई करने की मांग करेगी. दिल्ली हाईकोर्ट ने NTA की बातों को रिकार्ड पर रखते हुए सुनवाई को 5 जुलाई तक के लिए टाल दिया है.
NTA दायर करेगी SC में ट्रांसफर याचिका
दिल्ली हाईकोर्ट में, जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की वेकेशन बेंच ने NEET UG के रिजल्ट से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की. NTA की ओर से सॉलिसीटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने बताया कि NEET UG परीक्षा से संबंधित याचिकाएं देश के कई उच्च न्यायालयों में दायर की गई हैं और NTA सुप्रीम कोर्ट से सभी ऐसे मामलों की सुनवाई करने का अनुरोध करेगा.
NEET परिणाम को लेकर हुए मुकदमे का विभाजन
SG मेहता ने आगे बताया कि NEET UG विवाद को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है. इनमें NEET UG प्रश्नपत्र लीक, ग्रेस मार्क्स के देने के खिलाफ याचिकाएं और एक प्रश्न के लिए कई विकल्प सही होने का दावा करने वाली याचिकाएं शामिल हैं. दिल्ली हाईकोर्ट ने NTA की दलीलों को रिकार्ड पर लेते हुए नोटिस जारी किया है. अदालत ने मामले की सुनवाई को 5 जुलाई तक के लिए टाल दिया है.
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काउंसिलिंग पर रोक लगाने से SC का इंकार
11 जून को, सुप्रीम कोर्ट ने NTA को NEET UG पेपर लीक के आरोपों पर याचिका का जवाब देने का आदेश दिया था. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था कि वे मेडिकल कॉलेजों में छात्रों के प्रवेश के लिए होनेवाली काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएगा.
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, असाधारण रूप से बड़ी संख्या में छात्रों ने लगभग पूरे अंक प्राप्त किए हैं. उम्मीदवारों ने 'समय की हानि' (Loss Of time) के लिए छात्रों को ग्रेस मार्क्स पर देने पर भी सवाल उठाए हैं. वहीं, सुप्रीम कोर्ट में NTA द्वारा NEET UG रिजल्ट को जारी करने पर रोक लगाने को लेकर भी याचिका की गई थी. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट जारी करने पर रोक लगाने से इंकार किया था.