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NRHM scam: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कहा आरोपी सचान का मामला आत्महत्या था, हत्या नहीं

उच्च न्यायालय ने 14 जुलाई, 2011 को सीबीआई को जांच सौंपी. जांच के बाद, सीबीआई ने सचान की मौत को आत्महत्या का मामला घोषित किया और 27 सितंबर, 2012 को क्लोजर रिपोर्ट दायर की.

Written By My Lord Team | Published : March 1, 2023 6:18 AM IST

लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सीबीआई जांच को बरकरार रखा है, जिसमें डिप्टी सीएमओ वाईएस सचान ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) घोटाले के चलते आत्महत्या की थी. सीबीआई के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित एक जुलाई 2022 के आदेश को रद्द करते हुए न्यायमूर्ति डी.के. सिंह ने कहा, सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को नजरअंदाज करने के लिए पर्याप्त सबूत होने चाहिए थे. सीबीआई द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को खारिज करने के लिए मजिस्ट्रेट के सामने कुछ भी नहीं है.

सीबीआई ने निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए विस्तृत वैज्ञानिक, सावधानीपूर्वक और निष्पक्ष जांच कैसे की गई कि यह हत्या का मामला नहीं, बल्कि आत्महत्या का मामला था.

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सचान को एनआरएचएम के धन के गबन के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था और जब पुलिस ने उस पर अपने दो वरिष्ठों की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया तो वह जेल में था. वह 22 जून, 2011 को लखनऊ जेल के एक खंड में मृत पाया गया था.

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एक दिन पहले उसे दो हत्याओं और धन के गबन में उसकी भूमिका के संबंध में अपना बयान दर्ज कराने के लिए अदालत में पेश होना पड़ा था. इस घटना ने राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरीं.

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क्या था मामला

सचान की मौत की प्राथमिकी 26 जून 2011 को गोसाईंगंज थाने में कराई गई थी. जिसके तहत अज्ञात लोगों को आरोपित बनाया गया था. 11 जुलाई, 2011 को तैयार की गई न्यायिक जांच रिपोर्ट में सचान की मौत को हत्या बताया गया.

बाद में, उच्च न्यायालय ने 14 जुलाई, 2011 को सीबीआई को जांच सौंपी. जांच के बाद, सीबीआई ने सचान की मौत को आत्महत्या का मामला घोषित किया और 27 सितंबर, 2012 को क्लोजर रिपोर्ट दायर की. उनकी विधवा मालती ने क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती दी थी.

सीबीआई अदालत ने उनके विरोध आवेदन को स्वीकार कर लिया और जांच एजेंसी को मामले की आगे की जांच करने का निर्देश दिय. हालांकि, सीबीआई ने 9 अगस्त, 2017 को मामले में फिर से क्लोजर रिपोर्ट दायर की.

कोर्ट ने 19 नवंबर 2019 को क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया और मालती की अर्जी को शिकायती मामले के तौर पर दर्ज कर लिया. शिकायत मामले की सुनवाई के दौरान, मालती ने दलील दी कि पहले से ही रिकॉर्ड में मौजूद सबूत आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के साथ 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया गया था.

12 जुलाई, 2022 को सीबीआई के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट समृद्धि मिश्रा ने मौत को हत्या का मामला घोषित किया था और प्रमुख पुलिस और जेल अधिकारियों को तलब किया था.