सिर्फ ताहिर हुसैन नहीं, चुनाव प्रचार के लिए इस AIMIM उम्मीदवार को भी Court से मिली Custody Parole
AIMIM पार्टी के दो चुनावी उम्मीदवार को अदालत से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन मुस्तफाबाद से एआईएमआईएम उम्मीदवार ताहिर हुसैन को कस्टडी पैरोल दी थी, आज ओखला विधानसभा से एआईएमआईएम उम्मीदवार शिफा उर रहमान को कड़कड़डूमा कोर्ट से कस्टडी पैरोल मिल गई है. दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में आरोपी और ओखला सीट से AIMIM के उम्मीदवार शिफा उर रहमान को कड़कड़डूमा कोर्ट ने कस्टडी पैरोल दी. कोर्ट ने शिफा उर रहमान को चुनाव प्रचार के लिए 3 फरवरी तक कस्टड़ी पैरोल दिया. शिफा उर रहमान पैरोल के दौरान अपने घर पर रह सकता है. बता दें कि शिफा उर रहमान ने ताहिर हुसैन की सुप्रीम कोर्ट से मिली कस्टडी पैरोल का हवाला देते हुए कस्टडी पैरोल की मांग की थी.
दूसरे AIMIM नेता को कस्टडी पैरोल
कड़कड़डूमा कोर्ट में जज समीर वाजपेयी की अदालत ने शिफा उर रहमान की कस्टडी पैरोल की याचिका पर सुनवाई की. शिफा उर रहमान ने आगामी दिल्ली विधानसभा में चुनाव प्रचार करने के लिए कस्टडी पैरोल की मांग की थी.
ओखला AIMIM नेता शिफा उर रहमान ने मुस्तफाबाद से एआईएमआईएम प्रत्याशी ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से मिली कस्टडी पैरोल को आधार बनाते हुए राहत देने की मांग की. अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए शिफा उर रहमान को तीन फरवरी तक के लिए कस्टडी पैरोल दी है. वे इस दौरान घर भी जा सकते हैं.
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ताहिर हुसैन को छह दिन की Custody Parole
बीते दिन दिल्ली दंगों के आरोपी और AIMIM पार्टी के मुस्तफाबाद सीट से उम्मीदवार ताहिर हुसैन को चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से कस्टड़ी पैरोल मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तो के साथ ताहिर को छह दिनों के लिए -29 जनवरी से 6 फरवरी के लिए कस्टड़ी पैरोल दी है. इस दरम्यान ताहिर 12 घंटे के लिए सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक जेल से बाहर रह सकेंगे, जबकि उन्हें कस्टडी पैरोल पुलिस खर्च को जमा करने पर ही मिलेगा. रिपोर्ट की मानें तो उन्हें पुलिस सुरक्षा के लिए हर दिन के हिसाब से 2 लाख 7 हज़ार 429 रुपये देना पड़ेगा, तभी उनकी कस्टडी पैरोल मंजूर की जाएगी. इस कस्टडी पैरोल के दौरान वो करावल नगर स्थित अपने घर नहीं जा पाएंगे, इस दरम्यान वो अपने एक परिचित और क्राउन प्लाजा गेस्ट हाउस में रह सकते हैं. चार फरवरी के दिन उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा.