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एम्बुलेंस मामले में माफिया नेता मुख्तार अंसारी पर कसा शिकंजा, अदालत ने किया आरोप तय

ACJM विपिन यादव की कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुकदमे में मुख्तार अंसारी समेत सभी 13 आरोपी कोर्ट में मौजूद रहे, जबकि एंबुलेंस मामले में कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 4 जुलाई को तय की है.

Written By My Lord Team | Published : June 26, 2023 2:04 PM IST

लखनऊ: माफिया नेता एवं पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की क़ानूनी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, अदालतों में एक के बाद एक फैसले आने से उनके विरुद्ध शिकंजा कसता जा रहा है. पिछले हफ्ते, मुख्तार अंसारी के खिलाफ एंबुलेंस और Gangster Act के मुकदमों में कोर्ट ने चार्ज फ्रेम कर दिए हैं, २२ जून को बाराबंकी की MP/MLA कोर्ट-4 और ACJM कोर्ट-19 में चार्ज फ्रेम की कार्यवाही सम्पन्न हुई.

इस कार्यवाही के बाद, उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद अंसारी के खिलाफ कोर्ट ने गैंगेस्टर एक्ट के मामले में 28 जून, और एम्बुलेंस मामले में 4 जुलाई की तारीख ट्रायल के लिए सुनिश्चित की है. जानकारी के अनुसार, अंसारी के वकील रणधीर सुमन ने बताया कि एंबुलेंस मामले में सरकार बनाम डॉ अल्का राय में आरोप विचरित (Frame) किए गए.

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ACJM विपिन यादव की कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुकदमे में मुख्तार अंसारी समेत सभी 13 आरोपी कोर्ट में मौजूद रहे, जबकि एंबुलेंस मामले में कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 4 जुलाई को तय की है.

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क्या है एंबुलेंस मामला

आपको बता दे कि गलत पते और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ली गई एंबुलेंस (UP 41 AT 7171) के मामले में, पुलिस ने अप्रैल 2021 में मऊ जिले में स्थित श्याम संजीवनी अस्पताल की संचालक डॉ अल्का राय के खिलाफ जालसाजी का मामला दर्ज किया गया, और फिर मुख्तार अंसारी गैंग के 13 सदस्यों पर 27 मार्च 2022 को Gangster Act की कार्रवाई की गई.

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पुलिस द्वारा दर्ज मामले में आरोपियों में मुख्तार अंसारी, डॉ अल्का राय, डॉ शेषनाथ राय, राजनाथ यादव, मोहम्मद जाफरी उर्फ शाहिद, आनंद यादव, मोहम्मद सुहैब मुजाहिद, अफरोज खां, जफर उर्फ चंदा, सुरेंद्र शर्मा, सलीम, मोहम्मद शाहिद और फिरोज कुरैशी के नाम शामिल हैं . जो बाराबंकी MP/MLA कोर्ट विशेष सत्र न्यायधीश कमलकांत श्रीवास्तव व ACJM विपिन यादव की कोर्ट में गुरुवार को सभी आरोपी पेश हुए.

Gangster Act मामला

गैंगस्टर एक्ट मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश MP/MLA कोर्ट में 12 आरोपियों के साथ बांदा जेल से मुख्तार अंसारी, जो की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये, कोर्ट में मौजूद हुआ. वकील ने न्यायाधीश को बताया कि गैंगस्टर मामले में आरोपों पर चार्ज फ्रेम हुआ है, तब कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 28 जून को तय की है.

जानकारी के अनुसार,मुख्तार अंसारी समेत अन्य आरोपियों ने सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष आरोपों को बेबुनियाद और फर्जी बताया.

अवधेश राय की हत्या

गौरतलब है की 5 जून को, वाराणसी की एक अदालत ने 30 साल से अधिक पुराने हत्या के मामले, जिसमे कांग्रेस नेता अवधेश राय की हत्या हुई थी, विशेष न्यायाधीश (एमपी-एलएलए कोर्ट) अवनीश गौतम की अदालत ने माफिया मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई.

तीन अगस्त, 1991 को कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय की वाराणसी में उनके लहुराबीर आवास के द्वार पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी . इस हत्याकांड में मामले में उनके छोटे भाई अजय राय ने प्राथमिकी में मुख्तार अंसारी, भीम सिंह और पूर्व विधायक अब्दुल कलीम के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज किया गया था.

मऊ सदर सीट से पांच बार विधायक रह चुके अंसारी ने 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा. उनकी सीट पर उनके बेटे अब्बास अंसारी ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की है.