Delhi High Court से अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली अंतरिम राहत, 3 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई
Delhi Excise Policy Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी और ईडी रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया. उच्च न्यायालय ने ईडी को गिरफ्तारी को चुनौती देने के विरोध में जबाव देने के लिए 02 अप्रैल तक का समय दिया है. मामले की सुनवाई 03 अप्रैल को होगी.
Delhi High Court ने क्या कहा?
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी किया है. साथ ही ईडी को गिरफ्तारी की चुनौती देनेवाली याचिका पर जबाव देने के लिए 2 अप्रैल तक का समय दिया है. वहीं, मामले में अगली सुनवाई 3 अप्रैल को तय किया है.
केजरीवाल ने मांगी अंतरिम जमानत
सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अरविंद केजरीवाल का पक्ष रखते हुए कहा. आचार संहिता लागू होने के बाद मेरी गिरफ्तारी हुई है. ऐसे करके चुनाव लड़ने के समान अधिकार को बाधित कर रहे हैं, लोकतंत्र के हृदय पर चोट करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं. न्यायालय से गुजारिश है कि वे मुझे रिहा कर दें, मेरी गिरफ्तारी भी त्रुटीपूर्ण है. ये मेरी आपसे गुजारिश है.
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ईडी ने दिया प्रत्युत्तर
सॉलिसीटर जनरल एसवी राजू ने कहा. हमें कल ही याचिका की कॉपी मिली है. हम इसपे अपना विस्तृत जबाव देना चाहते हैं. इसके लिए हमें कुछ समय चाहिए.
कोर्ट ने ईडी की मांग को स्वीकृति देते हुए 2 अप्रैल तक जबाव देने को कहा है.
क्या है मामला?
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद को ईडी ने 21 मार्च 2024 के दिन गिरफ्तार किया है. आरोप शराब नीति मामले में पैसों की लेन-देन में हेराफेरी का है. ED ने प्रिवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत मुकदमा दर्ज किया है. यह कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज करने के बाद ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया.
कैसे शुरू हुआ मामला?
20 जुलाई 2022 को, दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने सीबीआई के पास शिकायत दर्ज कराया. कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने 17 अगस्त, 2017 के दिन केस दर्ज किया. और ईडी ने 22 अगस्त के दिन इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था.