अतीक-अशरफ अहमद की हत्या मामले पर NHRC ने लिया संज्ञान, UP पुलिस को 4 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश
नई दिल्ली:उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 15 अप्रेल को पुलिस हिरासत में माफिया डॉन अतीक अहमद(Atiq Ahmed) और उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने प्रसंज्ञान लिया है.
शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए NHRC ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, प्रयागराज पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है. आयोग ने पुलिस से इस मामले में चार सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने के भी आदेश दिए है.
15 अप्रेल की शाम में प्रयागराज में एक मेडिकल कॉलेज में जांच के लिए पुलिसकर्मियों द्वारा ले जाने के दौरान अतीक अहमद और अशरफ कर दी गयी थी. इससे पहले 13 अप्रैल को झांसी में पुलिस मुठभेड़ में अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर किया गया था. उसके अंतिम संस्कार के कुछ घंटे बाद ही अतीक और अशरफ की हत्या कर दी गई थी.
Also Read
- सादे कपड़े में सर्विस गन लेकर चलना, सेल्फ डिफेंस में किसी पर गोली चलाना Police Duty का हिस्सा नहीं: Supreme Court
- दूसरी FIR की जरूरत नहीं... Badlapur Encounter Case में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को दी राहत
- Badlapur Encounter Case के आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज क्यों नहीं की गई? Bombay HC ने महाराष्ट्र सरकार को चेताया
हत्या के बाद उठ रहे कई सवाल
अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या के बाद से ही लगातार सवाल खड़े हो रहे है. मीडिया की मौजूदगी में हुई इस घटना को ना केवल लाइव देखा गया बल्कि पुलिस पर खामिया भी कैद हो गयी. जिसके चलते अब पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे है.
हत्या के मामले में रात में मेडीकल कराने, रूट में ऐनवक्त पर बदलाव करने, पुलिस बल की संख्या कम रखने और मौके पर शूटर्स पर गोलिया नही चलाने सहित कई सवाल खड़े हुए है.
इन बिंदूओ पर रिपोर्ट
आयोग ने उत्तरप्रदेश पुलिस से करीब एक दर्जन से अधिक बिंदूओ पर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है.
1 मौत से संबंधित सभी पहलुओं को शामिल करते हुए विस्तृत रिपोर्ट (गिरफ्तारी/हिरासत में लिए जाने का समय, स्थान और कारण सहित);
2 मृतक के खिलाफ दर्ज की गई शिकायत और प्राथमिकी की प्रति.
3 गिरफ्तारी ज्ञापन और निरीक्षण ज्ञापन की प्रति.
4 क्या गिरफ्तारी की सूचना परिवार/रिश्तेदारों को दी गई थी.
5 जब्ती ज्ञापन और वसूली ज्ञापन की प्रति.
6 मृतक के चिकित्सा कानूनी प्रमाण पत्र की प्रति.
7 सभी संबंधित जीडी निष्कर्ष की प्रतियां.
8 जांच रिपोर्ट.
9 पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट
10 पोस्टमार्टम परीक्षा की वीडियो कैसेट/सीडी;
11 घटना स्थल पर घटित घटना का विस्तृत विवरण देते हुए.
12 विसरा की रासायनिक और हिस्टोपैथोलॉजी परीक्षा (यदि लागू हो);
13 एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर मृत्यु का अंतिम कारण;
14 मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट.