Advertisement

NCLAT गो फर्स्ट एयरलाइन मामले में अगले सप्ताह सुनाएगा फैसला

PIC _ ANI

एनसीएलटी ने पिछले हफ्ते एयरलाइन की अर्जी स्वीकार करते हुए दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दी थी. इसके साथ ही उसने अंतरिम समाधान पेशेवर की भी नियुक्ति की है.

Written By My Lord Team | Published : May 16, 2023 11:03 AM IST

नई दिल्ली: राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) गो फर्स्ट एयरलाइन को पट्टे पर विमान देने वाली तीन कंपनियों की तरफ से दायर अर्जियों पर 22 मई को अपना आदेश पारित करेगा. गो फर्स्ट ने वित्तीय संकट का हवाला देते हुए स्वैच्छिक दिवाला समाधान की अर्जी एनसीएलटी में लगाई थी जिसे मंजूर कर लिया गया है.

न्यूज़ एजेंसी भाषा के अनुसार, एयरलाइन को पट्टे पर विमान देने वाली कंपनियों ने दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के खिलाफ अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील की थी.

Advertisement

एनसीएलएटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अगुवाई वाली एक पीठ ने सोमवार को इन तीनों कंपनियों की याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.

Also Read

More News

गो फर्स्ट का परिचालन तीन मई से है बंद

इसके साथ ही पीठ ने कहा कि संबंधित पक्ष अगर कोई अतिरिक्त कागजात रखना चाहें तो 48 घंटों में पेश कर सकते हैं. पट्टे पर विमान देने वाली कंपनियों- एसएमबीसी एविएशन कैपिटल लिमिटेड, जीवाई एविएशन और एसएफवी एयरक्राफ्ट होल्डिंग्स ने ये याचिकाएं दायर की थीं.

Advertisement

उन्होंने कुल मिलाकर गो फर्स्ट को 21 विमान दिए हुए हैं. गो फर्स्ट का विमान परिचालन तीन मई से ही बंद चल रहा है. दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने की अर्जी लगाने के बाद से कई विमान प्रदाता कंपनियों ने नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) से अपने 45 विमानों की सूचीबद्धता खत्म कर वापस लेने की मांग रखी है.

एनसीएलटी ने पिछले हफ्ते एयरलाइन की अर्जी स्वीकार करते हुए दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दी थी. इसके साथ ही उसने अंतरिम समाधान पेशेवर की भी नियुक्ति की है.