नेशनल हेराल्ड मामला: राहुल गांधी की नये पासपोर्ट के लिए अपील पर दिल्ली की अदालत शुक्रवार को करेगी सुनवाई
नई दिल्ली: नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की, नया पासपोर्ट हासिल करने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र पाने के उद्देश्य से दाखिल की गई याचिका पर दिल्ली की एक अदालत 26 मई को सुनवाई करेगी.
राहुल गांधी को गुजरात के सूरत की एक अदालत द्वारा आपराधिक मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था. इसके पश्चात राहुल ने राजनयिक यात्रा दस्तावेज लौटा दिए थे.
अब उन्होंने नए साधारण पासपोर्ट’’ के वास्ते अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) हासिल करने के लिए मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत का रुख किया है.
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राहुल ने उनके और उनकी मां सोनिया गांधी, उनकी कंपनियों और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर नेशनल हेराल्ड मामले में एक आवेदन दायर किया है.
आवेदन में कहा गया है, "आवेदक की मार्च 2023 में संसद सदस्यता समाप्त हो गई और फिर उन्होंने अपना राजनयिक पासपोर्ट जमा कर दिया तथा वह एक नए साधारण पासपोर्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं. वर्तमान आवेदन के माध्यम से, आवेदक नए साधारण पासपोर्ट के लिए इस न्यायालय से अनुमति और अनापत्ति मांग रहे हैं.’’
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने मामले को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया.
सुब्रमण्यम स्वामी ने अदालत में एक निजी शिकायत दर्ज कराई थी
1 नवंबर 2012 को सुब्रमण्यम स्वामी ने अदालत में एक निजी शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों ने अपनी स्वामित्व वाली निजी कंपनी यंग इंडियन के माध्यम से एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड नामक सार्वजनिक रूप से सीमित कंपनी का अधिग्रहण करके 16 अरब रुपये की धोखाधड़ी की और जमीन हड़प ली है.
अदालत ने 19 दिसंबर, 2015 को मामले में राहुल गांधी और अन्य को जमानत दे दी थी.