नैनीताल हाई कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार का आदेश पलटा, ब्लॉक प्रमुख खटीमा को किया बहाल
नैनीताल: उत्तराखंड के नैनीताल हाई कोर्ट ने एक के बाद एक निर्णय में राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को पलट दिया है. अदालत ने ब्लॉक प्रमुख खटीमा के खिलाफ शासन द्वारा दिए गए निलंबन के आदेश को निरस्त कर दिया है. न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस के अनुसार, एकलपीठ ने ब्लॉक प्रमुख पद से हटाए गए रंजीत सिंह को निलंबित करने के फैसले को भी असंवैधानिक करार दिया.
इससे पहले अदालत ने जिला पंचायत उत्तरकाशी के अध्यक्ष को हटाने के आदेश को भी निरस्त कर दिया था. नैनीताल हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के आदेश के बाद ब्लॉक प्रमुख पद पर फिर से बहाली का रास्ता साफ हो गया है.
रिपोर्ट के अनुसार, एकलपीठ ने ब्लाक प्रमुख रंजीत सिंह की सरकार के निलंबन आदेश को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख लिया था. याचिका में कहा गया है कि उनके विरुद्ध लगाए आरोप निराधार हैं.
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सरकार की ओर से हाई कोर्ट को बताया कि ब्लॉक प्रमुख पर गंभीर आरोप हैं, और निलंबन की कार्रवाई पंचायती राज अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत की गयी है.
अदालत को बताया गया की ब्लॉक प्रमुख ने वित्तीय अनियमितताएं की हैं, और अपने पिता को भी विकास कार्य आवंटित किये गए हैं.
शासन ने खटीमा निवासी चंद्रशेखर मुंडिया की शिकायत पर पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही करते हुए 10 अगस्त को ब्लॉक प्रमुख को निलंबित कर दिया अदालत
गौरतलब है की अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि शिकायत के साथ शपथ पत्र नहीं था.