मुजफ्फरनगर दंगा: MP-MLA Court ने यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल समेत कई BJP नेताओं के खिलाफ जारी किया गैर-जमानती वारंट
मुजफ्फरनगर दंगे मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ,पूर्व मंत्री सुरेश राणा सहित दर्जन भर नेताओं के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है . यह मामला सिखेडा थाना क्षेत्र के नंगला मंदौड़ में 31 अगस्त 2013 को एक हिंदू महापंचायत के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने से जुड़ा है, जिसे लेकर इन नेताओं के खिलाफ दो समुदायों के बीच दंगे भड़काने का आरोप है.
आरोपी नेताओं के खिलाफ गैर जमानती वारंट
यूपी की एक एमपीएमएलए कोर्ट ने इन आरोपी नेताओं के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए हैं. आज की सुनवाई के दौरान सिविल जज सीनियर डिवीजन देवेन्द्र फौजदार ने राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व मंत्री सुरेश राणा,पूर्व मंत्री अशोक कटारिया,पूर्व सांसद भारतेंदु सिंह, पूर्व विधायक अशोक कंसल,योगेश समेत एक दर्जन से भी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है. भड़काऊ भाषण देने के मामले में आरोपी पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री डा. संजीव बालियान समेत कई भाजपा नेता कोर्ट में आज मौजूद रहे. वहीं कोर्ट की कार्यवाही के दौरान गायब रहने वाले आरोपी नेताओं के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है.
मुजफ्फरनगर दंगों की मुख्य वजह कवाल कांड
अभियोजन पक्ष के अनुसार, सैनी तथा 26 अन्य के खिलाफ मुजफ्फरनगर दंगों की मुख्य वजह माने जाने वाले कवाल कांड मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था. जानकारी के लिए आपको बता दें कि कवाल गांव में अगस्त 2013 में छेड़खानी के एक मामले में गौरव और सचिन तथा शाहनवाज नामक युवकों की हत्या की गयी थी. इस घटना ने साम्प्रदायिक रंग ले लिया था. गौरव और सचिन का अंतिम संस्कार करके लौट रही भीड़ ने हिंसक रुख अख्तियार करते हुए कई मकानों में आग लगा दी थी. इसी दौरान सिखेडा थाना क्षेत्र में आयोजित एक हिंदू महापंचायत के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने को लेकर इन नेताओं के खिलाफ मुकदमा चल रहा है, जिसमें एमपी-एमएलए कोर्ट ने कार्यवाही से गायब रहने वाले आरोपी नेताओं के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है.
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