क्रूज रिश्वत मामले में गिरफ्तार हुए सैम डिसूजा को अग्रिम जमानत देने से कोर्ट का इनकार
मुंबई: साल 2021 में मुंबई में क्रूज पर नशीले पदार्थों की भण्डाफोड़ी से जुड़े एक रिश्वतखोरी के मामले पर सुनवाई करते हुए CBI की एक विशेष अदालत ने आरोपी सैम डिसूजा की अग्रिम जमानत याचिका को ख़ारिज कर दिया है. साथ ही अदालत ने ये भी कहा की इन आरोपों की गंभीरता को देखते हुए हिरासत में पूछताछ जरूरी है।
बता दे कि सैम डिसूजा उसी मामले में आरोपी हैं जिस मामले में आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई थी.- इस रिश्वतखोरी मामले में NCB के तत्कालीन मुंबई जोन के निदेशक समीर वानखेड़े का नाम भी आया है. ये मामला अभिनेता शाहरुख़ खान के बेटे आर्यन खान से नशीले पदार्थों की जब्ती और उसमें उन्हें न फ़साने के लिए 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने से संबंधित है.
न्यूज़ एजेंसी भाषा के अनुसार, CBI द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि आर्यन खान को मामले में फ़साने के लिए डिसूजा के द्वारा ही पंच गवाह साजिश रची गयी और शाहरुख खान के परिवार से 25 करोड़ रुपये वसूलने का प्लान बनाया गया.
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पंच गवाह का मतलब उन गवाहों से है जो प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा चलाये गये तलाशी और जब्ती अभियान के दौरान उपस्थित रहता है, और स्वतंत्र गवाह के रूप में होता है.
रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई का दावा है कि समझौते के तहत 18 करोड़ रुपए में डील हो गई थी और 50 लाख रूपये एडवांस भी दे दिए गए थे लेकिन बाद में इसमें से कुछ राशि वापस कर दी गई.
अग्रिम जमानत की याचिका दायर करते हुए डिसूजा ने दावा किया है कि उनके खिलाफ प्राथमिकी की विषयवस्तु झूठी, ओछी और मनगढ़ंत मौखिक कहानी पर आधारित है, और उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के कोई प्रमाण नहीं हैं और न ही शाहरुख़ और आर्यन ने कभी रिश्वत मांगने की शिकायत की है.
हालांकि, सीबीआई की ओर से वरिष्ठ सरकारी वकील पीकेबी गायकवाड़ ने अदालत को बताया कि आरोपी ने अपने दावे के समर्थन में उचित आधार नहीं दिया है कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया है।