गुजरात के बेस्ट बेकरी भीड़ हमला मामले में, मुंबई की अदालत ने दो आरोपियों को किया बरी
मुंबई: गुजरात के बेस्ट बेकरी भीड़ हमला मामले में दो आरोपियों को मंगलवार को बरी कर दिया गया. मुंबई की एक सत्र अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एम जी देशपांडे ने हर्षद सोलंकी और मफत गोहिल को सभी आरोपों से बरी कर दिया। बता दे कि बेस्ट बेकरी में भीड़ के हमले में 14 लोग मारे गए थे।
न्यूज़ एजेंसी भाषा के अनुसार, बेस्ट बेकरी मामले में पहले चरण की सुनवाई के दौरान मुंबई की सत्र अदालत ने फरवरी 2006 में 17 लोगों में से नौ को दोषी करार दिया था .
इसके बाद, बंबई उच्च न्यायालय ने 2012 में उन दोषियों में से पांच को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था लेकिन चार अन्य की दोषसिद्धि को बरकरार रखा था। निचली अदालत ने इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
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गौरतलब हो कि गोधरा कांड के दो दिन बाद एक मार्च 2002 को भीड़ ने वडोदरा में बेस्ट बेकरी के मालिक शेख परिवार को निशाना बनाया, लूटपाट की और इसे आग के हवाले कर दिया था। भीड़ द्वारा की गई इस हिंसा में 14 लोगों की हत्या भी हुई थी।
रिपोर्ट के अनुसार, स्थानीय अदालत में वर्ष 2003 में मामले में सुनवाई के बाद 19 लोगों को बरी कर दिया जिसकी गुजरात उच्च न्यायालय ने भी बाद में इन लोगो के बरी होने की पुष्टि की थी।
लेकिन पीड़ितों में से एक जाहिरा बीबी शेख ने एक एनजीओ के साथ फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील दाखिल की और शीर्ष कोर्ट से अनुरोध किया कि निचली तथा गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले और आदेश को खारिज किया जाए।
उच्चतम न्यायालय ने याचिका को मंजूर करते हुए बेस्ट बेकरी मामले को महाराष्ट्र भेज दिया था।