Mukhtar Ansari Death: UP Court ने सीजेएम को दिए जांच के आदेश, कहा- एक महीने के अंदर दें रिपोर्ट
Mukhtar Ansari Death: बीते रात मुख्तार अंसारी का मौत हो गया. मौत दिल का दौरा पड़ने से हुआ है. मुख्तार अंसारी की मौत की खबर बाहर आने के बाद प्रदेश के कई जगहों पर धारा-144 लागू है. पुलिस लगातार लोगों से शांति बनाए रखने का आग्रह कर रही है. इन सब के बीच यूपी की बांदा कोर्ट ने एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) को मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं. जांच पूरी करके रिपोर्ट जमा करने के लिए एक महीने का समय दिया है.
अस्पताल में हुई मृत्यु
मुख्तार अंसारी की मौत रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में हुई. खबरों के अनुसार, गैंगस्टर की मौत दिल का दौड़ा पड़ने से हुआ है. अब कोर्ट ने मामले की जांच करने के आदेश दिया है.
रात करीब 8:45 बजे, मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ने लगी जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया. जहां दिल का दौड़ा पड़ने से मुख्तार अंसारी की मौत हो गई.
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13 मार्च को मिली थी उम्रकैद की सजा
यूपी की वाराणसी कोर्ट ने फेक आर्म्स लाइसेंस मामले में उन्हें दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी पर दो लाख का जुर्माना भी लगाया है. उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी के खिलाफ यह मामला करीब 36 साल पुराना है. मुख्तार अंसारी पर DM और SP के फर्जी हस्ताक्षर करके आर्म्स लाइसेंस लेने का आरोप था.
SC ने खूंखार अपराधी बताया
उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी की सजा को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, शीर्ष अदालत ने हाल ही में कहा कि पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी एक "खूंखार अपराधी" है.
अन्य मामलें
मुख्तार अंसारी कई आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए गए है, जिनमें अपहरण, 1999 में उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत एक मामला, 1991 में अवधेश राय (एक कांग्रेस नेता के भाई) की हत्या और 2003 में एक जेलर को पिस्तौल दिखाकर डराने का मामला है.