ED को मिली PFI से जुड़े व्यक्ति की 10 दिन की रिमांड, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए, कुछ समय पहले गिरफ्तार किये गए PFI के सदस्य को 10 दिन की ED की रिमांड पर भेज दिया है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र मालिक ने साहुल हमीद नाम के पॉपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया संगठन से जुड़े व्यक्ति को 18 जून तक हिरासत में भेजा है.
साहुल हमीद की गिरफ्तारी 7 जून, 2023 में हुई थी. हमीद को तब मदुरै से गिरफ्तार किया गया था. ED ने अदालत में हमीद की 14 दिन की रिमांड की अनुमति मांगते हुए याचिका डाली थी. ED की ओर से पेश विशेष सरकारी अभियोजक एन के मट्टा ने वकील फैजान खान के साथ अदालत को बताया की, आरोपी सिंगापुर और अन्य जगहों से वैध और अवैध चैनलों से गैरकानूनी ध न जमा कर रहा था.
हमीद को सात जून, 2023 को मदुरै में गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया था। न्यायाधीश ने ईडी के एक आवेदन पर आदेश जारी किया जिसमें हमीद से 14 दिन तक हिरासत में पूछताछ की अनुमति मांगी गयी थी।
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उन्होंने आठ जून को पारित आदेश में कहा, दलीलें सुनने, संपूर्ण तथ्यों पर विचार करने तथा इस बात पर गौर करने के बाद कि आरोपी ने अब तक जांच में सहयोग नहीं किया है, पुलिस को साहुद हमीद की 10 दिन की हिरासत दी जाती है।’’