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'Modi Surname' Case: Rahul Gandhi के मानहानि मामले में Supreme Court इस दिन करेगा सुनवाई

SC to Hear Raul Gandhi Appeal in Modi Surname Defamation Case on 21 July

मोदी सरनेम वाली राहुल गांधी की टिप्पणी के चलते उनकी सजा पर रोक लगाने हेतु कांग्रेस नेता की याचिका पर उच्चतम न्यायालय कब सुनवाई करेगा, इसकी तारीख तय हो गई है।

Written By Ananya Srivastava | Published : July 18, 2023 11:20 AM IST

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के मोदी सरनेम वाले कमेंट (Modi Surname Remark) पर गुजरात उच्च न्यायालय (Gujarat High Court) के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को उच्चतम न्यायालय (Supreme Court of India) ने स्वीकार कर लिया है और सुनवाई की तारीख भी तय कर दी गई है।

आपकी जानकारीक के लिए बता दें कि मंगलवार को यह मामला लिस्ट किया गया था जिसमें राहुल गांधी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी प्रस्तुत हुए थे और उन्होंने सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ से अर्जेंट लिस्टिंग का अनुरोध किया था।

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राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने देश के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले में तत्काल सुनवाई (Urgent Listing) की मांग की।

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सिंघवी ने अदालत से अनुरोध किया कि इस मामले को इस शुक्रवार या अगले सोमवार को सुन लिया जाए। इसपर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने निर्देश दिया कि सुनवाई शुक्रवार यानी 21 जुलाई, 2023 को होगी।

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Gujarat HC के फैसला को दी चुनौती

बता दें कि राहुल गांधी ने गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी। गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हेमंत प्रच्छक (Justice Hemant Prachchhak) की एकल पीठ ने राहुल गांधी को राहत देने से इनकार कर दिया था और उनकी सजा पर रोक नहीं लगाया था।

सत्र अदालत ने मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी जिसके खिलाफ पहले हाईकोर्ट में अपील की गई और अब कांग्रेस नेता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

क्या था पूरा मामला?

राहुल गांधी ने एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी और ललित मोदी का नाम एक साथ लेते हुए यह कहा था कि सभी चोरों का सरनेम एक क्यों होता है! उनकी इस टिप्पणी पर पूर्व बीजेपी एमएलए पूर्णेश मोदी (Purnesh Modi) ने राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा कर दिया था।