MCOCA Case: आप विधायक नरेश बाल्यान की जमानत याचिका पर Delhi Court ने रिजर्व रखा फैसला, 15 जनवरी को अगली सुनवाई
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट 15 जनवरी के दिन आम आदमी पार्टी (AAP) के उत्तम नगर विधायक नरेश बल्यान की जमानत याचिका पर आदेश पारित करेगी. आज की सुनवाई में अदालत ने नरेश बाल्यान समेत दो अन्य आरोपी रोहित ऊर्फ अन्ना और सचिन चिकारा की भी न्यायिक हिरासत भी एक फरवरी तक बढ़ा दी है. आप विधायक नरेश बाल्यान समेत दो आरोपियों पर संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया है. बता दें कि बल्यान को 4 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने लगभग 300 पेजों की पहला चार्जशीट 4 जनवरी को पहला दाखिल किया था.
विशेष न्यायाधीश कावेरी बवेजा ने गुरुवार को बल्यान की न्यायिक हिरासत को 1 फरवरी तक बढ़ा दिया है. आज नरेश बाल्यान की हिरासत की अवधि भी समाप्त हो गई थी, जिसे अदालत ने अगले महीने तक बढ़ाया. वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट 22 जनवरी के दिन इस मामले की चार्जशीट पर विचार करने को लेकर दोनों पक्षों की दलीलों पर सुनवाई करेगी. आज की सुनवाई के बाद अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों की दलीलें सुनने के बाद जज ने बल्यान की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित कर लिया है.
4 दिसंबर के दिन नरेश बाल्यान को वसूली के एक अन्य वसूली मामले में जमानत मिलने के बाद पुलिस ने उन्हें मकोका मामले में गिरफ्तार किया. पुलिस ने नरेश बाल्यान को लेकर दावा किया है कि क संगठित अपराध सिंडिकेट का सहायक और साजिशकर्ता है. उन्होंने यह भी बताया कि बाल्यान ने सिंडिकेट के एक सदस्य को वित्तीय सहायता दी थी. इस मामले में बीजेपी ने एक ऑडियो क्लिप जारी की थी, जिसमें बाल्यान और गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू के बीच बातचीत की रिकॉर्डिंग थी. इस ऑडियो क्लिप के बाहर आने के बाद नरेश बाल्यान को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए बुलाया था.
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