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महाराष्ट्र: दोस्त की मां की हत्या के दोषी महिला व पुरुष को ठाणे के अदालते ने सुनाई उम्रकैद की सजा

इस मामले में संलिप्त एक अन्य आरोपी की उम्र उस वक्त 17 वर्ष थी और उसके खिलाफ किशोर न्यायालय में मुकदमा चलाया गया था.

Written By My Lord Team | Published : June 21, 2023 10:42 AM IST

ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 2014 में जेवरात लूटने के प्रयास में अपने दोस्त की मां की हत्या करने का दोषी पाते हुए एक पुरुष व एक महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार, कल्याण अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर जी वाघमारे ने सोमवार को अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष ने वीरेंद्र नायडू और अश्विनी सिंह नाम के दो आरोपियों के खिलाफ सभी आरोपों को साबित कर दिया है.  दोनों आरोपी अब 30 वर्ष के हैं और इसलिए उन्हें दोषी ठहराया जाना चाहिए और सजा सुनाई जानी चाहिए.

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क्या था मामला

भाषा के मुताबिक, अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि नायडू 2014 में स्नातक (वाणिज्य) की पढ़ाई कर रहा था जबकि अश्विनी एमबीए कर रही थी.  नायडू परीक्षा में असफल हो गया था और वह अवैध रूप से अंकों में बदलाव करवाना चाहता था, और इसके लिए उसे पैसे की जरूरत थी. इसलिये, उसने अपने एक दोस्त की मां स्नेहल उमरोडकर (56) के जेवरात लूटने की योजना बनाई.

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अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि 17 अक्टूबर 2014 को दोनों आरोपी अंबरनाथ इलाके में लूट के इरादे से महिला के घर में घुसे और उसे बांध दिया. बाद में उन्होंने महिला की गला रेत कर हत्या कर दी. घटना के वक्त महिला के परिवार का कोई सदस्य वहां मौजूद नहीं था.

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अदालत ने दोनों आरोपियों को सजा सुनाते हुए उस पर सात-सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया और आदेश दिया कि बरामद रकम मृत महिला के बेटे को दी जाए.

गौरतलब है कि इस मामले में संलिप्त एक अन्य आरोपी की उम्र उस वक्त 17 वर्ष थी और उसके खिलाफ किशोर न्यायालय में मुकदमा चलाया गया था.