34 साल पुराने अपहरण मामले में आरोपी व्यक्ति को महाराष्ट्र की अदालत ने बरी किया
मुंबई: मुंबई के एक कारोबारी के अपहरण के आरोपी 62 वर्षीय व्यक्ति, जो फिलहाल जमानत पर है, को सबूतों के अभाव में यहां की एक अदालत ने बरी कर दिया. न्यूज़ एजेंसी भाषा की रिपोर्ट के अनुसार, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील यू हाके ने 17 मई को पारित आदेश में वर्ष 1989 में बने आरोपी अभय उसकईकर को सभी आरोपों से बरी कर दिया.
रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने तीन गवाहों से पूछताछ की थी और बार-बार समन जारी किए जाने के बावजूद अभियोजन पक्ष अन्य गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं कर सका.
आरोपित व्यक्ति उसकईकर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 365 (अपहरण) और 392 (लूटपाट) सहित विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मुकदमे की सुनवाई की जा रही थी.
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, उसकईकर ने तीन अन्य हथियारबंद लोगों के साथ अप्रैल 1989 में दक्षिण मुंबई के कोलाबा इलाके से एक कार में व्यवसायी मोहम्मद रजा हुसैन का अपहरण किया और जबरन एक साझेदारी विलेख पर उससे हस्ताक्षर कराए.
इस मामले में मुंबई की अदालत ने नवंबर 2022 में आरोप तय करने के उपरान्त इस साल मार्च में सुनवाई शुरू की. अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड में इस बारे में कोई सबूत नहीं है कि उसकईकर ने तीन फरार आरोपियों के साथ आपराधिक साजिश रची.
फिलहाल, अदालत ने उसकईकर को तो ३४ वर्ष बाद आरोपों से बरी कर दिया है लेकिन तीन अन्य आरोपियों के खिलाफ सुनवाई जारी रखने की बात.