Madhya Pradesh High Court ने दिए छिंदवाड़ा SP को निलंबित करने के आदेश
नई दिल्ली: Madhya Pradesh High Court ने गैर जमानती वारंट तामील कराने में बरती गई लापरवाही पर छिंदवाड़ा जिले के SP को निलंबित करने का आदेश दिया है.
High Court की जबलपुर बेच ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को इस मामले में एसपी को निलबित करने का आदेश देते हुए कहा कि है कि अब इस मामले में खुद वारंट तामील कराएं. साथ ही हाईकोर्ट के अगले आदेश तक एसपी निलंबित रहेंगे.
Chief Justice रवि मलिमठ और Justice विशाल मिश्रा पीठ ने एक अवमानना याचिका पर सुनवाई कतरे हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के निदेशक डी अनिल कुमार के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया था.
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आदेश की पालना नहीं होने पर पीठ ने मामले को गंंभीरता से लेते हुए अपने आदेश में कहा इन परिस्थितियों में जब पुलिस अधीक्षक, छिंदवाड़ा स्वयं इस अदालत के आदेश का पालन करने में असमर्थ हैं, तो पुलिस महानिदेशक, मध्य प्रदेश के माध्यम से गैर-जमानती वारंट तामिल कराने का निर्देश दिया जाता है.
मामले में वारंट तामिल नही होने का बताया गया है कि प्रतिवादी संख्या 3 यानी एनएचएआई के निदेश का तबादला कर दिया गया है. उनका तबादला कहां हुआ और गैर जमानती वारंट क्यों नहीं तामिल हो पाया इसकी जानकारी नहीं दी गई.
मंदिर की जमीन का मामला
मामला एक मंदिर की 1254 वर्गफीट भूमि का अधिग्रहण का था जिसे एनएचएआई ने अधिग्रहित किया था लेकिन उसका मुआवजा नहीं दिया गया था.
तुलसी नारायण संकीर्तन मंडल की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मुआवजा दिलाने का अनुरोध किया गया था. हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी मुआवजा नहीं दिए जाने पर पीठ ने एनएचएआई के अधिकारी अनिल कुमार के खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुए छिंदवाड़ा एसपी को तामिल के आदेश दिए थे.