झारखंड विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे मधु कोड़ा! सुप्रीम कोर्ट ने 'दोषसिद्धी' पर रोक लगाने से किया इंकार
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा (Former Jharkhand CM Madhu Koda) की याचिका खारिज कर दी है. झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की याचिका खारिज की जिसमें उन्होंने कोयला घोटाला मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध किया था ताकि वे आगामी राज्य विधानसभा चुनाव लड़ सकें. इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने भी रोक लगाने से इंकार किया है. वहीं सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद मधु कोड़ा अब आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ नहीं पाएंगे.
सुप्रीम कोर्ट से मधु कोड़ा को राहत नहीं!
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने शुक्रवार के दिन मधु कोड़ा की याचिका पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया है. सर्वोच्च अदालत से याचिका खारिज होने के बाद मधु कोड़ा की चुनाव लड़ने की सारी उम्मीदें बंद हो गई है.
जी बिहार झारखंड की एक न्यूज के अनुसार, मधु कोड़ा फिलहाल जमानत पर बाहर हैं. हाल ही में भाजपा में शामिल हुए हैं. उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने का इच्छा जताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट से अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग की थी, हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके अनुरोध को खारिज कर दिया था. मधु कोड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है.
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किस मामले में सजायाफ्ता है मधु कोड़ा?
कोयला ब्लॉक के आवंटन (Coal Block Case) में आपराधिक साजिश के लिए निचली अदालत ने मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता और अन्य को भ्रष्टाचार के लिए तीन साल की सजा सुनाई है. इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री पर 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. बता दें कि मधु कोड़ा सहित अन्य आरोपियों पर उत्तर कोयला ब्लॉक को कोलकाता की एक कंपनी विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड को अवैध तरीके करने का आरोप था.