Allahabad High Court की लखनऊ पीठ ने Uttar Pradesh में 6800 शिक्षकों की चयन सूची को किया रद्द
लखनऊ: Allahabad High Court की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार को 1 जून, 2020 को जारी 69,000 सहायक शिक्षकों की संशोधित सूची तैयार करने का निर्देश दिया है, क्योंकि संबंधित अधिकारियों ने उनकी नियुक्ति के लिए आरक्षण कोटा तय करने में अनियमितता की है. इन शिक्षकों का चयन सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा (ATRE) 2019 के माध्यम से किया गया था.
कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा 5 जनवरी, 2022 को जारी 6,800 शिक्षकों की चयन सूची को भी रद्द कर दिया. गौरतलब है की चयन सूची को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में 117 याचिकाएं दायर की गई थी.
जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की एकल न्यायाधीश की पीठ ने कहा, ATRE 2019 में शामिल होने वाले आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के स्कोर और विवरण की कोई स्पष्टता नहीं थी. अदालत ने कहा, राज्य के अधिकारियों से कोई प्रयास नहीं किया गया था, जो ATRE 2019 के रिकॉर्ड के संरक्षक हैं और उक्त रिकॉर्ड प्रदान करने में इस अदालत की सहायता करेंगे.
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आपको बता दें, कि पिछले दो वर्षों से चयनित और पहले से ही अपने कर्तव्य का निर्वहन करने वाले शिक्षकों के लिए, कोर्ट ने कहा है , विभिन्न जिलों में सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत उम्मीदवार अपने पद पर तब तक काम करना जारी रखेंगे, जब तक कि राज्य के अधिकारी सूची संशोधित नहीं करते हैं.
अदालत ने यह भी कहा कि जो शिक्षक नियुक्त किए गए हैं और दो वर्षों से अधिक समय से काम कर रहे हैं, चाहे वे आरक्षित या अनारक्षित वर्ग से संबंधित हों, को दोष नहीं दिया जा सकता.
कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया की इन शिक्षकों के समायोजन के लिए एक नीति बनाई जाए , जिन्हें संशोधित सूची तैयार होने पर हटाया जा सकता है. पीठ ने आरक्षण की सीमा कुल सीटों के 50 प्रतिशत से अधिक न होने की हिदायत दी है.