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Liquor Scam Case: 26 अप्रैल को होगा मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला

Manish Sisodia ने Bail दायर करते हुए अदालत से अनुरोध किया है कि जांच के लिए अब उनकी हिरासत की जरूरत नहीं है, इसलिए उन्हे अब जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए.

Written By Nizam Kantaliya | Published : April 19, 2023 8:48 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट कथित दिल्ली Liquor Scam Case में गिरफ्तार आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला 26 अप्रैल को सुनाएगा.

राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष जज एम के नागपाल ने सभी पक्षो की बहस सुनने के बाद मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

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ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अदालत ने सोमवार को ही मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत अवधि को 29 अप्रैल तक बढ़ा दिया था.

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हिरासत की जरूरत नहीं

मनीष सिसोदिया ने जमानत याचिका दायर करते हुए अदालत से अनुरोध किया है कि जांच के लिए अब उनकी हिरासत की जरूरत नहीं है, इसलिए उन्हे अब जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए.

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सिसोदिया की ओर से दायर जमानत याचिका का ईडी ने विरोध करते हुए कहा था कि इस कथित अपराध में मनीष सिसोदिया की मिलीभगत के नए सबूत मिले है.

ईडी ने अदालत से कहा कि एजेंसी इस महीने के अंत तक सिसोदिया और सह-आरोपी अरुण पिल्लई और अमनदीप ढल के खिलाफ एक पूरक चार्जशीट दायर कर सकती है.

दोनो पक्षो की दलीलों को सुनने के बाद जज एम के नागपाल ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला 26 अप्रेल तक सुरक्षित रख लिया है.

26 फरवरी से जेल और रिमांड

सिसोदिया को 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में CBI ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था. 6 मार्च तक सीबीआई की हिरासत में रहने के बाद सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. बाद में उन्हें 10 मार्च को एक सप्ताह के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था.

17 मार्च को अदातल ने सिसोदिया की ईडी हिरासत पांच दिन बढ़ाकर 22 मार्च तक कर दी थी. रिमांड अवधि समाप्त होने पर 22 मार्च को सिसोदिया को अदालत में पेश किया गया था.

जिस पर अदालत ने सिसोदिया को 5 अप्रैल और उसके 17 अप्रेल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. 17 अप्रेल को अदालत ने एक बार फिर सिसोदिया को 29 अप्रेल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए.

जमानत हुई थी खारिज

गौरतलब है कि मनीष सिसोदिया की ओर से सीबीआई मामले में दायर जमानत याचिका अदालत खारिज कर चुकी है.

Rouse Avenue Court के  जज एम के नागपाल ने 31 मार्च को सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए ये आदेश दिया था.

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