Delhi Liquor Policy case: मनीष सिसोदिया को भेजा गया 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में
नई दिल्ली: Delhi Liquor Scam मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री Manish Sisodia को 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. Enforcement Directorate (ईडी) को मिली पांच दिनों की रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद बुधवार को मनीष सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यु कोर्ट में पेश किया गया.
ईडी ने इस मामले में सिसोदिया से और अधिक पूछताछ के लिए रिमांड की मांग नहीं की, जिसके बाद अदालत ने सिसोदिया को 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दिए.
सुनवाई के दौरान अदालत में मनीष सिसोदिया ने जज एम के नागपाल से जेल में पढ़ने के लिए भगवद गीता सहित कुछ और किताबों की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया. जिसके बाद अदालत ने जेल प्रशासन को आदेश दिए है कि सिसोदिया जो किताब पढना चाहते है वो उन्हे उपलब्ध कराई जाए.
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26 फरवरी से जेल और रिमांड
सिसोदिया को 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में CBI ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था. 6 मार्च तक सीबीआई की हिरासत में रहने के बाद सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. बाद में उन्हें 10 मार्च को एक सप्ताह के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था.
17 मार्च को अदातल ने सिसोदिया की ईडी हिरासत पांच दिन बढ़ाकर 22 मार्च तक कर दी थी. रिमांड अवधि समाप्त होने पर बुधवार को सिसोदिया को अदालत में पेश किया गया था.
कोर्ट ने ईडी को दिया नोटिस
गौरतलब है कि मंगलवार को ही मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी.
आबकारी नीति से संबंधित धनशोधन मामले में दायर की गई जमानत आवेदन पर अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से उसका रुख जानने के लिए नोटिस जारी किया था. जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने ईडी को नोटिस जारी कर 25 मार्च तक जवाब देने का निर्देश दिया था.