विदेशी महिला पर्यटक की हत्या के दोषियों को आजीवन उम्रकैद की सजा
केरल, तिरुवनंतपुरम की एक जिला अदालत ने वर्ष 2018 में हुए एक विदेशी महिला पर्यटक की हत्या के मामले में दो दोषियों को आजीवन उम्रकैद की सजा सुनाई है.33 साल की लातविया की महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी.
आयुर्वेद उपचार के लिए
तिरुवनंतपुरम के अतिरिक्त प्रधान सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आज इस मामले में फैसला सुनाया. दोनो दोषियों के लिए सजा का ऐलान करते हुए अदालत ने दोनो को आजीवन उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने दोनो दोषियों पर 1.65 लाख का जुर्माना भी लगाया. जुर्माने की राशि को अदालत ने मृतका की बहन को देने के आदेश दिए है.
लातवियाई महिला मार्च 2018 में अपने साथी एंड्रयू और बहन इल्जी के साथ आयुर्वेद इलाज के लिए लातविया से केरल पहुंची थी. 14 मार्च, 2018 को उपचार के लिए तिरुवनंतपुरम के बाहरी इलाके में स्थित एक सुविधा केंद्र पर आयुर्वेदिक उपचार के लिए पहुंचे थे.
Also Read
- शादी का झूठा वादा कर बनाया यौन संबंध, शादीशुदा महिला को ये आरोप लगाने का हक नहीं! आरोपी को जमानत देते हुए Kerala HC ने कहा ऐसा
- फिल्म टाइटल में से 'जानकी' नाम हटेगा या नहीं? मूवी देखने के बाद ही Kerala HC करेगी फैसला
- फिल्म का नाम बदलने का ये निर्देश कैसा? CBFC के सुझाव से केरल हाई कोर्ट ने जताई हैरानी, मांगा जवाब
उसी दिन मृतक महिला कोवलम बीच के पास से लापता हो गई थी. महिला की तिरुवनंतपुरम के बाहरी इलाके में उसकी हत्या कर दी गयी थी. हत्या से पूर्व अंतिम बार उसको कोवलम के लिए एक ऑटो-रिक्शा किराए पर लेते देखा हुए देखा गया था.
बहन की शिकायत पर जांच
मृतका की बहन इल्जी की और से उसके बहन के लापता होने की रिपोर्ट स्थानीय पुलिस में दर्ज कराई गयी थी. 14 मार्च को ही पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू की लेकिन 38 दिन तक महिला का पता नही चल पाया.
घटना के करीब 38 दिन बाद 20 अप्रैल, 2018 को कोवलम पर्यटन स्थल के पास एक दलदली इलाके में उसका सड़ा-गला शव मिला था.
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में महिला के साथ दुष्कर्म करने के बाद गला घोंटकर हत्या करने का मामला सामने आया था. जांच के बाद पुलिस ने हत्या के सिलसिले में पनाथुरा निवासी उमेश (28) और उदयकुमार (24) को गिरफ्तार किया था.वे अवैध रूप से गाइड के रूप में काम कर रहे थे.
गांझा पिलाकर किया था बेहोश
पुलिस की चार्जशीट के अनुसार दोषियों ने विदेशी महिला को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था. बाद में पकड़े जाने के के डर से दोनो दोषियों ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई थी.दोनों आरोपी उसे दुष्कर्म के इरादे से बहला फुसलाकर साथ ले गए थे। फिर कुछ दूर जाने के बाद धोखे से गांजा भरी बीड़ी पीने को दे दी. इसके बाद उसे एक सुनसान जगह पर ले गए जहां उसका शारीरिक शोषण किया. होश में आने पर महिला ने विरोध किया लेकिन आरोपियों ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी.
सजा का ऐलान
मामले में तीन साल तक चली ट्रायल के बादद तिरुवनंतपुरम की अदालत ने 2 दो दिसंबर को महिला की हत्या के आरोपी उमेश और उदयन को दोषी घोषित किया था. जिसके बाद अदालत ने आज सजा का ऐलान करते हुए दोनो दोषियों को आजीवन उम्रकैद की सजा सुनाई.