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Land For Jobs Scam: लालू, राबड़ी और मीसा भारती को मिली जमानत

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने 27 फरवरी लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत 14 आरोपियों को समन जारी कर 15 मार्च को पेश होने के लिए कहा था.चार्जशीट में सीबीआई ने सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय रेलवे के निर्धारित मानदंडों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए रेलवे में नियुक्तियां और भष्ट्राचार का आरेाप लगाया था.

Written By Nizam Kantaliya | Published : March 15, 2023 11:35 AM IST

नयी दिल्ली: जमीन के बदले नौकरी के कथित घोटाले से जुड़े एक मामले में राष्ट्रीय जनता दल नेता और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी एवं बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है.

लालू यादव सहित तीनों की जमानत याचिकाए राउज़ एवेन्यू अदालत में जज गीतांजलि गोयल के समक्ष पेश की गई थी. जमानत पर सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव करीब सुबह 10 बजे ही पहुंच गए जिन्हे व्हील चेयर’ पर अदालत में पेश किया गया.गौरतलब है कि हाल ही में लालू प्रसाद यादव के गुर्दे का प्रतिरोपण हुआ है. सुबह करीब 11 बजे जमानत याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हुई.

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सुनवाई के कुछ देर बाद ही जज गीतांजलि गोयल ने 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही जमानत राशि पर लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती को जमानत दी.

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सीबीआई की ओर से जमानत याचिकाओं का विरोध नहीं किया गया. अदालत ने जमानत का आदेश देते हुए कहा कि सीबीआई ने मामले में किसी को गिरफ्तार किए बिना आरोपपत्र दाखिल किया है. अदालत तीनों के जमानत आवेदन स्वीकार करती है.

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क्या हैं मामला

यह मामला लालू प्रसाद यादव के वर्ष 2004 से 2009 के बीच देश के रेलमंत्री रहने के दौरान उनके परिवार को कथित तौर उपहार में दी गई या बेची गई जमीन के बदले रेलवे में की गई नियुक्तियों से जुड़ा है.

सीबीआई ने इस मामले में 10 अक्टूबर 2022 को लालू, राबड़ी, मीसा सहित 14 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी.

चार्जशीट में सीबीआई में कहा कि भारतीय रेलवे के निर्धारित मानदंडों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए रेलवे में नियुक्तियां की गई.

चार्जशीट में कहा गया कि नौकरी के बदले में उम्मीदवारों द्वारा सीधे या अपने करीबी रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों के जरिए राजद प्रमुख एवं तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों को बाजार दरों से काफी कम कीमत पर जमीन बेची गयी.

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने 27 फरवरी लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत 14 आरोपियों को समन जारी कर 15 मार्च को पेश होने के लिए कहा था.

चार्जशीट में इनके नाम

सीबीआई की चार्जशीट में लालू यादव के साथ पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती, भारतीय रेलवे में तत्कालीन महाप्रबंधक सौम्या राघवन, मुख्य कार्मिक अधिकारी कमल दीप मेनराई, राज कुमार सिंह, मिथिलेश कुमार, अजय कुमार, संजय कुमार, धर्मेंद्र कुमार, विकास कुमार, अभिषेक कुमार, रवींद्र रे, किरण देवी, अखिलेश्वर सिंह, रामाशीष सिंह का नाम शामिल है.