Land for job money laundering case: दिल्ली कोर्ट ने लालू, तेजस्वी को 'अदालत में हाजिर होने' को लेकर अपना फैसला रखा सुरक्षित
Land for job money laundering case: राउज एवेन्यू कोर्ट ने नौकरी के लिए जमीन के बदले धन शोधन मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और अन्य को तलब करने का आदेश शनिवार को टाल दिया. वहीं, अदालत ने ईडी को सह-आरोपी लल्लन चौधरी का मृत्यु प्रमाण पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है.
राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष न्यायाधीश (सीबीआई) विशाल गोगने ने आदेश को टाल दिया और मामले को 7 सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया. चूंकि मामला अतिरिक्त आरोपियों को तलब करने के चरण में है, इसलिए ईडी को अगली तारीख तक आरोपी नंबर 10 (लल्लन चौधरी) का मृत्यु प्रमाण पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया गया है.
अदालत ने आज के आदेश में कहा कि वर्तमान पूरक शिकायत प्रस्तावित अतिरिक्त आरोपी संख्या 8 से 16 से संबंधित है, जबकि आरोपी संख्या 17 (किसन देव राय) और 18 (लाल बाबू राय) की मृत्यु हो चुकी है. उनके मृत्यु प्रमाण पत्र पूरक शिकायत के साथ दाखिल किए गए हैं. हालांकि, पूरक शिकायत से पता चलता है कि प्रस्तावित अतिरिक्त आरोपी संख्या 10 (ललन चौधरी) की भी मृत्यु हो चुकी है. फिर भी, कोई मृत्यु प्रमाण पत्र दाखिल नहीं किया गया है और ललन चौधरी की कथित मृत्यु के संबंध में केवल पुलिस अधिकारियों की ओर से एक रिपोर्ट दाखिल की गई है.
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राउज एवेन्यू कोर्ट ने 17 अगस्त को पीएमएलए के तहत भूमि के बदले नौकरी धन शोधन मामले में पूर्व रेल मंत्री और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और अन्य को समन जारी करने पर अपना आदेश सुरक्षित रखा.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाल ही में एक पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है. ईडी ने 6 अगस्त को जमीन के बदले नौकरी घोटाले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था. इस पूरक आरोप पत्र में ललन चौधरी, हजारी राय, धर्मेंद्र कुमार, अखिलेश्वर सिंह, रविंदर कुमार, स्वर्गीय लाल बाबू राय, सोनमतिया देवी, स्वर्गीय किशुन देव राय और संजय राय के नाम हैं. इसमें 96 दस्तावेजों का भी हवाला दिया गया है.
राउज एवेन्यू कोर्ट ने 6 जुलाई को समय देते हुए निर्देश दिया था कि ईडी अगली सुनवाई तक अंतिम आरोप पत्र दाखिल करे. कोर्ट के निर्देश पर प्रवर्तन निदेशालय के संयुक्त निदेशक भी पेश हुए. उन्होंने कोर्ट को जांच की स्थिति और एजेंसी द्वारा उठाए गए कदमों से अवगत कराया. इस मामले में बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ ईडी पहले ही आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है. ईडी की ओर से ईडी के एसपीपी मनीष जैन और स्नेहल शारदा कोर्ट में पेश हुए. विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) ने स्पष्ट किया कि यह एजेंसी के पास अब तक उपलब्ध साक्ष्य और सामग्री के आधार पर एक पूरक आरोप पत्र है.