Lakhimpur Kheri Violence Case: सर्वोच्च न्यायालय ने इस तारीख तक बढ़ाई आरोपी आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय (Supreme Court of India) ने 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले (Lakhimpur Kheri Violence Case) में आरोपी आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) की अंतरिम जमानत मंगलवार को 26 सितंबर तक बढ़ा दी।
केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा 2021 में हुई लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी हैं। इस हिंसा में आठ लोगों की जान चली गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति सूर्यकांत (Justice Surya Kant) और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता (Justice Dipankar Datta) की पीठ ने कहा कि मामले में सुनवाई जारी है। इसके बाद उन्होंने मामले को स्थगित कर दिया।
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शीर्ष अदालत ने 24 अप्रैल को कहा था कि मामले में निचली अदालत को रोजाना सुनवाई करने का निर्देश देना संभव नहीं है, क्योंकि इससे अन्य लंबित मामलों की सुनवाई प्रभावित हो सकती है। उच्चतम न्यायालय ने 14 मार्च को मामले की सुनवाई से जुड़ी जानकारी से उसे अवगत कराते रहने का निर्देश दिया था।
न्यायालय ने इस बात से इनकार किया था कि मामले की सुनवाई धीमी गति’’ से चल रही है। शीर्ष अदालत ने कहा था कि मामले की सुनवाई उसकी निगरानी में नहीं हो रही है, लेकिन वह अप्रत्यक्ष रूप से इस पर नजर बनाए हुए है।’’
उच्चतम न्यायालय ने 25 जनवरी को आशीष मिश्रा को आठ सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी थी और उसे उसके आदेश में दिए गए अंतरिम निर्देशों का पालन करने को कहा था। न्यायालय ने आशीष मिश्रा को जेल से छूटने के एक सप्ताह के भीतर उत्तर प्रदेश छोड़ने का निर्देश भी दिया था।
जानें क्या था मामला
लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में तत्कालीन उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे का किसानों द्वारा विरोध किए जाने के दौरान तीन अक्टूबर 2021 को हुई हिंसा में आठ लोगों की मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार, एक एसयूवी ने चार किसानों को कुचल दिया था और इस एसयूवी में आशीष मिश्रा बैठे थे।
इस घटना के बाद एसयूवी के चालक और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दो कार्यकर्ताओं को गुस्साए किसानों ने कथित रूप से पीट-पीटकर मार डाला था। हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हो गई थी।