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केस फाइलों को तैयार करने के लिए Kerala High Court करेगा Artificial Intelligence का इस्तेमाल

Kerala High Court to use Artificial Intelligence

केरल उच्च न्यायालय तकनीकी विकास की एक नई सीढ़ी चढ़ रहा है। बता दें कि केस फाइल्स की तैयारी के लिए कोर्ट अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली का इस्तेमाल करने जा रहा है। अब तक इसको लेकर क्या-क्या काम हो चुके हैं, आइए जानते हैं.

Written By Ananya Srivastava | Published : July 12, 2023 3:15 PM IST

कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय (Kerala High Court) वादियों की वॉयस रिकॉर्डिंग के आधार पर केस फाइलें तैयार करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence) प्रणाली शुरू करने की तैयारी में है।

यह सुविधा न्यायालय के आईटी विभाग द्वारा इन-हाउस विकसित की जा रही है और यह नया नवाचार आईटी टीम की कई अग्रणी पहलों में से एक होगा।

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क्या है केरला की अदालतों की AI प्रणाली?

समाचार एजेंसी आईएएनएस (IANS) के अनुसार, यह नई सुविधा उच्च न्यायालय और जिला अदालतों द्वारा उनके निर्णयों का मलयालम में अनुवाद करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (All India Council for Technical Education) द्वारा विकसित एक एआई उपकरण 'अनुवादिनी' (Anuvadini) को नियोजित करने के बाद आई है।

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इस टूल का उपयोग करके, 317 से अधिक उच्च न्यायालय के फैसले और 5,136 से अधिक जिला अदालत के फैसले पहले ही अंग्रेजी से मलयालम में अनुवादित किए जा चुके हैं और संबंधित अदालतों की वेबसाइटों पर अपलोड किए जा चुके हैं।

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आईटी पहल का नेतृत्व न्यायाधीश ए मुहम्मद मुस्ताक, वी राजा विजयराघवन और कौसर एडप्पागथ की तीन सदस्यीय टीम कर रही है। एक अन्य पहल के तहत विभिन्न सरकारी विभागों और वादियों सहित अन्य हितधारकों को कानूनी शिक्षा और जागरूकता प्रदान करने के लिए कानूनी सेवा प्राधिकरण के साथ निर्णयों के अनुवादित संस्करणों को साझा करने का प्रस्ताव है।

SC के वकील एसोसिएशन को वापस चाहिए 'पुरानी व्यवस्था'

केरल उच्च न्यायालय में जहां एआई (AI) का इस्तेमाल किया जा रहा है वहीं आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट आर्गुइंग काउंसिल एसोसिएशन ने मंगलवार को नई उल्लेख प्रक्रिया का विरोध किया और भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर कहा है, "हम एतद्द्वारा प्रस्तुत करते हैं कि पहले उल्लेखित प्रणाली जिसे मुख्य न्यायाधीश ने शुरू में पेश किया था, अच्छी तरह से सुविधाजनक और अपनाने में आसान थी। इससे न केवल प्रक्रियात्मक आसानी हुई बल्कि त्वरित पहुंच का आश्वासन मिला।"

पत्र में यह भी कहा गया है कि हालांकि हालिया अधिसूचना के साथ नई प्रणाली की परिकल्पना की गई है जो पहले की 'उल्लेख प्रक्रिया' को संशोधित करने की बात करती है।

यह वास्तव में मुख्य न्यायाधीश के न्यायालय तक सीधे पहुंचने में एक बाधा साबित होगी और संपर्क करने के लिए विभिन्न शर्तें लगाकर उद्देश्य को विफल कर देगी। शीर्ष अदालत में न्याय वितरण प्रणाली के लिए 'विशेष विंडो', जिसके परिणामस्वरूप अब औसत उल्लेखित मामले 10 से नीचे हैं।''

"इसलिए, हमारा एसोसिएशन वादकारियों के हित में 'मेंशनिंग प्रोसीजर (लाइक बेल ऑफ जस्टिस)' के पुराने संस्करण की बहाली के लिए आपके आधिपत्य के समक्ष प्रार्थना करता है।"