CBSE School के छात्रों के लिए टिकट किराए में रियायत कम करने के KSRTC के फैसले पर Kerala HC ने लगाई रोक
कोच्चि: केरल हाईकोर्ट ने राज्य सड़क परिवहन निगम के उस फैसले पर एक महीने के लिए रोक लगा दी है जिसमें केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के छात्रों को बस किराए में मिलने वाली छूट में कटौती करने और स्कूल प्रबंधन को टिकट की कीमत के 35 प्रतिशत भुगतान के लिए उत्तरदायी बनाया गया था।
केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) की ओर से स्व-वित्तपोषित कॉलेज, गैर सहायता प्राप्त स्कूल और मान्यता प्राप्त स्कूलों के संबंध में 27 फरवरी को जारी ज्ञापन के खंड-4 में कहा गया था कि टिकट किराए का 35 प्रतिशत भुगतान छात्र और 35 प्रतिशत संस्थान के प्रबंधन करेंगे और केवल 30 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी।
याचिकाकर्ता एसोसिएशन ने अपनी याचिका में दावा किया है कि ज्ञापन "छात्रों को उन संस्थानों के आधार पर वर्गीकृत कर रहा है जिनमें वे पढ़ते हैं और रियायतों की विभिन्न दरों की पेशकश कर रहे हैं।"
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समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार इसके बाद सीबीएसई स्कूलों के प्रबंधकों के याचिकाकर्ता संघ की ओर से उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने केएसआरटीसी के फैसले पर एक माह के लिए रोक लगा दी है। याचिका में ज्ञापन के खंड-चार को रद्द करने की मांग की गई है।
साथ ही केएसआरटीसी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग रखी गई है कि जिस संस्थान में छात्र पढ़ रहे हैं, उसके आधार पर बसों में यात्रा करने वाले छात्रों से भेदभाव न किया जाए। अदालत ने केरल सरकार और केएसआरटीसी को भी नोटिस जारी किया और नौ अगस्त को होने वाली सुनवाई में याचिका में किए गए दावों पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है।