केजरीवाल की रिहाई होगी या नहीं! दिल्ली HC आज दो बजे सुनाएगी फैसला
Arvind Kejriwal's Release: दिल्ली उच्च न्यायालय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal's Release) की रिहाई पर आज अपना फैसला सुनाएगी. दोपहर दो बजे तक यह फैसला सामने आने की संभावना है. ED ने दिल्ली कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल को जमानत देने पर रोक लगाने की मांग की थी. ED की याचिका को स्वीकार करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगा दी थी. यह देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली हाईकोर्ट आज क्या फैसला सुनाती है!
दिल्ली हाईकोर्ट ने रखा था फैसला रिजर्व
दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सुधीर कुमार जैन की ने 21 जून को आदेश सुरक्षित रख लिया था, जब ED ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी और फैसला सुनाए जाने तक इसे स्थगित कर दिया था. आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, जिन्हें 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया था, तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते थे, अगर उच्च न्यायालय ने ED को अंतरिम राहत नहीं दी होती.
पिछली सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुन ली थी, अपना फैसला रिजर्व रखते हुए बताया था कि वे अपना फैसला दो-तीन दिन में सुनाएंगे. फैसला आज दोपहर तक लोगों के सामने होगी.
Also Read
- पब्लिक प्लेस से अवैध धार्मिक संरचनाओं को हटाने का मामला, Delhi HC ने सरकार से मांगी कार्रवाई की पूरी जानकारी
- CLAT 2025 के रिजल्ट संबंधी सभी याचिकाओं को Delhi HC में ट्रांसफर करने का निर्देश, SC का अन्य उच्च न्यायालयों से अनुरोध
- जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना: Delhi HC ने सरकार को कोचिंग फीस का भुगतान करने का आदेश दिया
ED ने दिल्ली हाईकोर्ट को क्या बताया?
ED ने दलील दी है कि ट्रायल कोर्ट का आदेश एकतरफा था और निष्कर्ष अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित थे. उन्हें अपने फैसले पर विचार करने की जरूरत हैं. उन्होंने हमारे पक्ष को पढ़े बिना ही फैसला ले लिया.
सुप्रीम कोर्ट का तत्काल राहत देने से इंकार
बीते दिन ही सुप्रीम कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल को तत्काल राहत देने से इंकार किया. सुप्रीम कोर्ट ने जल्दबाजी में किसी निर्णय सुनाने से इंकार कर दिया है. वहीं, अरविंद केजरीवाल को फैसले का इंतजार करने के निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने 'रिहाई से रोक हटाने' से जुड़ी याचिका पर कल सुनवाई करेगी.