कर्नाटक हाईकोर्ट ने भवानी रेवन्ना को दी अग्रिम जमानत, साथ में राज्य की आपत्ति पर भी जवाब दिया
Karnataka Sex Scandal Case: मंगलवार (आज ही) के दिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने भवानी रेवन्ना को यौन शोषण के मामले से जुड़े अपहरण मामले में अग्रिम जमानत दीहै. अदालत ने फैसले सुनाते वक्त निर्देश दिया कि पुलिस को महिलाओं की अनावश्यक गिरफ्तारी से बचनी चाहिए. साथ ही मामले में किसी प्रकार का मीडिया ट्रायल होने से भी रोक लगाया है. बता दें कि कर्नाटक सेक्स स्कैंडल मामले में प्रवज्ल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना पर पीड़िता के अपहरण के आरोप लगे हैं.
महिलाओं की अनावश्यक गिरफ्तारी से बचें: HC
मद्रास हाईकोर्ट में, जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित ने आज सुबह ही भवानी रेवन्ना की अंतरिम जमानत को बरकरार रखा है. फैसला सुनाते वक्त अदालत ने निर्देश दिया कि इस मामले में किसी तरह से मीडिया ट्रायल नहीं होनी चाहिए. साथ ही राज्य से कहा कि महिलाओं की अनावश्यक गिरफ्तारी से बचा जाना चाहिए. जस्टिस दीक्षित ने बताया कि उन्होंने भवानी रेवन्ना को अग्रिम जमानत दिए जाने के खिलाफ राज्य द्वारा उठाए गए सभी तर्कों पर विस्तार से विचार किया है.
जस्टिस ने कहा,
Also Read
- क्या Payment Platform को यूजर की जानकारी जांच एजेंसी से शेयर करना पड़ेगा? जानें Karnataka HC ने फोनपे से क्या कहा?
- कन्नड़ को लेकर विवादित बयान देने का मामला, FIR रद्द कराने की मांग को लेकर Karnataka HC पहुंचे सिंगर सोनू निगम
- AAP MLA अमानतुल्लाह खान की जमानत के खिलाफ HC पहुंची Delhi Police, जानें क्या है मामला-सुनवाई के दौरान क्या हुआ
"आपराधिक मामलों में महिलाओं को अनावश्यक रूप से गिरफ्तार नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि भारत में महिलाएं परिवार के अधिकेंद्र में होती हैं."
जस्टिस ने आगे कहा कि वे राज्य के इस आरोप से सहमत नहीं है कि भवानी रेवन्ना जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं. जस्टिस दीक्षित ने ये भी कहा कि भवानी रेवन्ना ने पूछताछ के दौरान उनसे पूछे गए सभी 85 सवालों के जवाब दिए हैं. वहीं, पुलिस उनसे अपने मनमुताबिक जवाब देने की उम्मीद नहीं कर सकती.
राज्य ने आपत्ति दर्ज कराई कि भवानी रेवन्ना ने उनसे पूछे गए सवालों के गलत जवाब दिए हैं और जांच को गुमराह करने की कोशिश की. अदालत ने आज इस दलील को मानने से इंकार कर दिया है.
भवानी रेवन्ना की अंतरिम अग्रिम जमानत बरकरार
अदालत ने पहले भी भवानी रेवन्ना को कई शर्तों के साथ अंतरिम अग्रिम जमानत दी थी, जिसमें यह भी शामिल था कि वह मैसूर और हसन जिलों में प्रवेश नहीं करेगी. आज भी अदालत ने अंतरिम अग्रिम जमानत को बरकरार रखते हुए दोहराया कि वे पुलिस जांच को छोड़कर मैसूर या हसन जिले में प्रवेश नहीं करेंगी.
सेक्स स्कैंडल मामले में, भवानी रेवन्ना पर एक महिला का अपहरण करने का आरोप है, जिसका प्रज्वल रेवन्ना ने यौन शोषण किया था. कथित तौर पर ऐसा महिला को शिकायत दर्ज करने से रोकने के लिए किया गया था.