जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा का पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में तबादला, कॉलेजियम की सिफारिशों को केन्द्र की मंजूरी
नई दिल्ली: Supreme Court Collegium की ओर से मार्च के अंतिम सप्ताह में कि गयी दो हाईकोर्ट जजों के तबादले की सिफारिश को केन्द्र की मंजूरी मिल गयी है. व्यक्तिगत अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने High Court के दो जजों के तबादले की सिफारिरश की थी. जिसमें मूल Rajasthan High Court के जज Justice Sanjeev Prakash Sharma को उनके स्वास्थ्य के चलते और जस्टिस अतुल श्रीधरन को अपनी बेटी के लिए अनुरोध करने पर तबादले की सिफारिश की थी.
Justice Sanjeev Prakash Sharma
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने Patna High Court के वरिष्ठ जज Justice Sanjeev Prakash Sharma का तबादला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में करने की सिफारिश की थी, जिसे केन्द्र द्वारा मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति भवन से तबादला आदेश जारी किए गए है.
मूल Rajasthan High Court के जज Justice Sanjeev Prakash Sharma पिछले कुछ समय से बढती उम्र के चलते स्वास्थ्य परेशानियों का सामना कर रहे थे, जिसके लिए उन्हे निरंतर दिल्ली और चण्डीगढ की यात्राए करनी पड़ रही थी.
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1 जनवरी 2022 को Justice Sanjeev Prakash Sharma का तबादला राजस्थान हाईकोर्ट से पटना हाईकोर्ट में किया गया था. तबादले के बाद जस्टिस शर्मा ने अपने स्वास्थ्य कारणो से पुन: राजस्थान हाईकोर्ट में तबादले का अनुरोध किया.
Justice Sharma ने कॉलेजियम से किए अनुरोध में राजस्थान हाईकोर्ट में तबादला नही होने की स्थिती में चण्डीगढ में बेहतर ईलाज के लिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में तबादले का अनुरोध किया था
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने Justice Sharma के राजस्थान हाईकोर्ट में तबादले अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन बेहतर उपचार के लिए पटना हाईकोर्ट से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में करने की सिफारिश केन्द्र को की थी.
केन्द्र सरकार की मंजूरी के बाद अब जस्टिस शर्मा का तबादला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में कर दिया गया है.
Justice Sanjeev Prakash Sharma का हाईकोर्ट जज के रूप में 26 सितंबर 2026 तक का कार्यकाल है.
Justice Atul Sreedharan
केन्द्र सरकार ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के वरिष्ठ जज जस्टिस अतुल श्रीधरन के तबादले की सिफारिश को भी मंजूरी देते हुए उन्हे जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में तबादला किया गया है.
जस्टिस श्रीधरन 7 अप्रैल 2016 को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में जज नियुक्त किए गए थे. हाल ही में उन्होने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से व्यक्तिगत अनुरोध कर तबादले की मांग की थी.
जस्टिस अतुल श्रीधरन ने कॉलेजियम से अपने तबादले के लिए स्वयं ने व्यक्तिगत अनुरोध किया था, जिसके अनुसार जस्टिस श्रीधरन वर्तमान में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के जज है और उनकी बेटी का प्रवेश भी अगले शैक्षणिक सत्र में मध्यप्रदेश में होने वाला है.
23 जनवरी 2023 को कॉलेजियम को भेजे गए अनुरोध में जस्टिस श्रीधरन ने अनुरोध किया है चूकि उनके बड़ी बेटी अगले साल इंदोर की हाईकोर्ट खंडपीठ और जिला अदातल में प्रेक्टिस करेंगी, और वे नही चाहते कि ऐसी स्थिती मेंं वहां बने रहे.
इसलिए जस्टिस श्रीधरन ने उनका तबादला मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से कही ओर करने का अनुरोध किया था, जिसे कॉलेजियम ने स्वीकार करते हुए सिफारिश की थी.
कॉलेजियम की सिफारिश को मंजूर करते हुए केन्द्र सरकार ने भी अपनी सहमति दी है जिसके बाद तबादले आदेश जारी किए गए है.