PNB के आदेश को Hyderabad High Court ने किया निरस्त, अपने फैसले से की सीए फर्म के अधिकारों की पुष्टि
नई दिल्ली:हैदराबाद उच्च न्यायालय (Hyderabad High Court) ने हाल ही में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है; माननीय श्रीमती न्यायमूर्ति सुरेपल्ली नंदा के नेतृत्व में अदालत ने एक फैसला सुनाया है जो पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) के खिलाफ लिया गया है। हैदराबाद हाईकोर्ट ने न्यायमूर्ति श्रीमती जस्टिस सुरेपल्लि नंदा के द्वारा एम/एस जे. सिंह एसोसिएट्स, एक प्रतिष्ठित चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म द्वारा दायर याचिका डब्ल्यू.पी. नंबर 30172/2023 पर सुनवाई करते हुए पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के खिलाफ एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इस मामले में बैंक द्वारा 30 मई 2023 के आदेश के माध्यम से एजेंसी फॉर स्पेशलाइज्ड मॉनिटरिंग (एएसएम) को समाप्त करने के खिलाफ फर्म ने न्याय की गुहार लगाई थी। इस निरस्ति को 30 मई 2023 को जारी किए गए एक पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था, जिस पर याची चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्म ने अवैध, मनमाना और असंवैधानिक बताते हुए दृढ़ता से चुनौती दी थी।
याचिका का मुख्य तर्क इस बात पर आधारित था कि पीएनबी के आदेश ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों, वादा निरोध और वैध अपेक्षा के सिद्धांत का उल्लंघन किया है। यह ऐतिहासिक मामला न केवल विशिष्ट समाप्ति को चुनौती देता है, बल्कि व्यापक कानूनी परिदृश्य के लिए एक संकेत के रूप में भी काम करता है, जहां संविदा की शर्तों का पालन और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की रक्षा करना शामिल है।
कानूनी जानकार इस फैसले को अनुबंध कानून में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में सराह रहे हैं, जो संविदा के मामलों में प्रक्रियात्मक निष्पक्षता की सावधानीपूर्वक जांच के लिए एक मिसाल कायम करता है। हैदराबाद हाईकोर्ट का हस्तक्षेप संस्थानों पर पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों का कड़ाई से पालन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए जोर देता है कि किसी भी अनुशासनात्मक या दंडात्मक कार्रवाई स्थापित न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप हो।
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मामले की अदालत की सावधानीपूर्वक परीक्षा ने पीएनबी के आदेश में महत्वपूर्ण कमियों का खुलासा किया, जो एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के महत्व को रेखांकित करता है। निर्णय सभी पक्षों के लिए यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है कि उनके मामले को पेश करने और आरोपों का जवाब देने का अवसर प्राकृतिक न्याय के स्थापित सिद्धांतों के अनुरूप हो।
विचाराधीन केस M/s वाराणसी औरंगाबाद टोल वेज प्राइवेट लिमिटेड उधारकर्ता के मामले में एम/एस जे. सिंह एसोसिएट्स की एजेंसी फॉर स्पेशलाइज्ड मॉनिटरिंग (एएसएम) की भूमिका से संबंधित था। 21 फरवरी 2022 के नियुक्ति आदेश ने 01 अक्टूबर 2021 से प्रभावी, 30 सितम्बर 2024 तक तीन साल की अवधि के लिए विशिष्ट नियमों और शर्तों के साथ फर्म को एएसएम के रूप में नियुक्त किया था। हालांकि, 30 मई 2023 को पीएनबी की बड़ी कॉर्पोरेट शाखा, बंजारा हिल्स, हैदराबाद द्वारा जारी आदेश, 1 जनवरी 2023 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ, बिना किसी पूर्व सूचना और बिना कारण बताए अचानक चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्म के एजेंसी फॉर स्पेशलाइज्ड मॉनिटरिंग (एएसएम) समापन पर दिए गए आदेश ने सवाल खड़े कर दिए थे।
भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, कंसोर्टियम लेंडिंग के मामले में, जहां बड़ा क्रेडिट एक्सपोजर होता है, वहां एक संयुक्त आधार पर विशेष निगरानी एजेंसियों (एएसएम) को नियुक्त किया जाएगा। एएसएम के तहत, बैंक अब ऋण लेने वाले (उधारकर्ता) की गतिविधियों को बारीकी से ट्रैक करने के लिए विशेष निगरानी एजेंसियों को नियुक्त करेंगे, जिसमें खरीद/चालान, वास्तविक उत्पादन बनाम अनुमान, उच्च मूल्य के लेनदेन/भुगतान लाभार्थियों और उद्देश्य के संबंध में, नकदी प्रवाह/निकासी शामिल हैं।
हैदराबाद हाईकोर्ट का फैसला ऐसे ही मामलों के लिए व्यापक प्रभाव डालने वाला है जहां संविदा की शर्तों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन सर्वोपरि है। कानूनी विद्वानों का अनुमान है कि यह निर्णय भविष्य के विवादों के लिए एक आधार के रूप में काम करेगा, यह निर्णय बैंकिंग और कॉरपोरेट दृष्टिकोण में कानूनी प्रक्रियाओं के लिए एक मानक स्थापित करने की क्षमता रखने वाला है।