जेल में ‘How Prime Ministers Decide’ पढ़ेगें दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल, दिल्ली कोर्ट ने 15 अप्रैल तक बढ़ाई कस्टडी
Delhi Excise Policy Case: सोमवार (01 अप्रैल, 2024) के दिन दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की कस्टडी 15 अप्रैल तक बढ़ाई है. दिल्ली के सीएम को न्यायिक हिरासत में रखने के लिए तिहाड़ जेल भेजा गया है. वहीं, अरविंद केजरीवाल ने अदालत से जेल में How Prime Ministers Decide, Bhagwat Gita और Ramayan पढ़ने देने की मांग की है. बता दें कि दिल्ली कोर्ट ने शराब नीति घोटाले में पैसों की हेराफेरी के आरोप में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा है.
15 अप्रैल तक Judicial Custody में रहेंगे दिल्ली के CM
स्पेशल जज (पीसी) कावेरी बावेजा ने इस मामले को सुना. सुनवाई के बाद उन्होंने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ाई. फैसले के अनुसार अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक ज्यूडिशियल कस्टडी में रहेंगे.
किताबें पढ़ने दें : दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से कुछ रियायतों की मांग भी की है. ये निवेदन कुछ खास किताबें, स्पेशल डाइट और एक धार्मिक लॉकेट से जुड़ी है, जो वे जेल में अपने लिए चाहतें हैं. तीन किताबों की मांग है , जिसमें भगवद् गीता, रामायण और हाऊ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड है. खाने में स्पेशल डाइट लिस्ट दी है, साथ में एक धार्मिक लॉकेट साथ रखने की मांग की है.
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How Prime Minister Decide के बारें में
साल 2023 में प्रकाशित हुई है. लेखिका नीरजा चौधरी है, जो पत्रकार भी है. किताब भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों द्वारा लिए गए फैसलों के बारे में है. किताब में आर्थिक नीति, विदेश नीति एवं तमाम ऐसे फैसलों के बारे में बताया गया है जिससे देश की दिशा-दशा तय हुई है.
पिछली बार सीएम ने खुद ही रखा था पक्ष
28 March, 2024 को हुई सुनवाई में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अदालत में खुद ही दलीलें दी हैं. अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी रिमांड और ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दिया था. हालांकि, उस दिन भी दिल्ली के सीएम को राहत नहीं मिली थी. कोर्ट ने उन्हें 1 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में भेजा था. अब उनकी कस्टडी 15 अप्रैल तक के लिए बढ़ाई गई है.
क्या है मामला?
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद को ईडी ने 21 मार्च 2024 के दिन गिरफ्तार किया है. आरोप शराब नीति मामले में पैसों की लेन-देन में हेराफेरी का है. ED ने प्रिवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत मुकदमा दर्ज किया है. यह कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज करने के बाद ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया.