हेमंत सोरेन को झारखंड HC से मिली जमानत, जमीन हेराफेरी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का है आरोप
Hemant Soren Got Bail In Money Laundering Case: हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से नियमित जमानत मिली है. झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री को जमानत जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जमीन घोटाले (Land Scam) मामले में हेमंत सोरेन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है. अब इस मामले में हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिली है.
हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत
झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय (Justice Rongon Mukhopadhyay) ने की एकल बेंच ने हेमंत सोरेन को जमानत दी है.
जस्टिस मुखोपाध्याय ने पहले हेमंत सोरेन को अंतरिम जमानत देने से मना किया था. हेमंत सोरेन अंतरिम जमानत की मांग अपने चाचा के अंतिम क्रिया में शामिल होने के लिए मांगी थी. अदालत ने पाया कि इस मांग को स्वीकार करने के लिए कोई असाधारण परिस्थिति नहीं बताई गई थी. हालांकि, अब जज ने हेमंत सोरेन को जमानत दे दी है.
Also Read
- जैक्लीन फर्नांडीस को Delhi HC से नहीं मिली राहत, 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जारी रहेगा मुकदमा
- 'ED संघीय शासन व्यवस्था का उल्लंघन कर रहा', सुप्रीम कोर्ट ने TASMAC के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच रोकी
- मनी लॉन्ड्रिंग मामले में साल भर जेल में रखना, ऐसा कोई रूल है? बिजनेसमैन को जमानत देते हुए Supreme Court ने पूछा
पहले संबंधित High Court में जाए हेमंत सोरेन
जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप झेल हेमंत सोरेन ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से जमानत की मांग की थी. हेमंत सोरेन की रिट याचिका पर त्वरित सुनवाई के लिए 4 जजों की बेंच गठित की गई जिसमें सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी शामिल थे. मामले की सुनवाई शुरू होते ही जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि इस मामले को पहले हाईकोर्ट के समक्ष पेश करें. इसके बाद कोर्ट ने इस मामले में आगे सुनवाई करने से मना कर दिया.
क्या है पूरा मामला?
ED ने हेमंत सोरेन के खिलाफ FIR दर्ज किया. ED ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन ने अवैध तरीके से रांची में 8.5 एकड़ की जमीन हासिल की. ED ने जांच के दौरान पाया कि इन जमीनों के कागजात नकली है. उन्होंने इस संपत्ति को एक बड़े सिंडिकेट के साथ मिलकर बनाया है जिसमें लैंड माफिया और नौकरशाही के कई अफसर भी शामिल है.