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CBI के समन के खिलाफ तेजस्वी यादव की याचिका पर Delhi High Court में सुनवाई आज

याचिका में कहा गया है कि तेजस्वी यादव पटना के निवासी हैं, लेकिन CBI उन्हें दिल्ली में पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए कह रही है, जो कि CRPC की धारा 160 के प्रावधान के विपरीत है.

Written By Nizam Kantaliya | Published : March 16, 2023 3:43 AM IST

नई दिल्ली: बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने land for jobs scam मामले में CBI द्वारा जारी किए गए समन को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

Delhi High Court में जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की एकलपीठ इस याचिका पर आज सुनवाई करेगी.

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CBI ने कथित land for jobs scam के मामले में पूछताछ के लिए तेजस्वी यादव को उपस्थित होने के लिए कहा है.इस मामले में पूछताछ के लिए तेजस्वी यादव को CBI तीन नोटिस जारी कर चुकी है.

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28 फरवरी, 4 मार्च और 11 मार्च को जारी किए गए नोटिस पर तेजस्वी अभी तक पूछताछ के लिए CBI के समक्ष पेश नहीं हुए हैं.

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कथित अपराध के समय थे नाबालिग

हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका के जरिए तेजस्वी यादव ने CBI के समन को नियमों के खिलाफ बताया है.

याचिका में कहा गया है कि CBI का समन आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CRPC) की धारा 160 का उल्लंघन करता है और उन्हे यह समन केवल परेशान करने के इरादे से जारी किया गया है, क्योकि जिस समय यह कथित अपराध हुआ उस समय वह नाबालिग थे.

याचिका में कहा गया है कि तेजस्वी यादव पटना के निवासी हैं, लेकिन CBI उन्हें दिल्ली में पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए कह रही है, जो कि CRPC की धारा 160 के प्रावधान के विपरीत है.

याचिका में CBI द्वारा जारी किए गए नोटिस पर रोक लगाने के साथ ही उन्हे रद्द करने का अनुरोध किया गया है.

घर पर करे पूछताछ

तेजस्वी यादव ने याचिका में अदालत से अनुरोध किया है कि अगर इसके बावजूद CBI उनसे पूछताछ करना चाहती है तो उनके आवास पर या वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ कर सकती है.

यादव ने पूछताछ के दौरान एक निश्चित दूरी पर अपने अधिवक्ता को मौजूद रखने और प्रत्येक 2 घण्टे के बाद 15 मिनट का ब्रेक देने का अनुरोध किया है.