Gyanvapi Kashi Vishwanath Case: कथित 'शिवलिंग' की कार्बन डेटिंग के Allahabad HC के आदेश के खिलाफ याचिका पर SC कल करेगा सुनवाई
नई दिल्ली: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा एएसआई (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) को कैंपस में पाए गए कथित 'शिवलिंग' की कार्बन डेटिंग करने की अनुमति देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा.
पिछले साल एक सर्वेक्षण के दौरान वुजू क्षेत्र में खोजे गए कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की अनुमति देने वाले हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के लिए सहमत हो गया है.
याचिका में मस्जिद के कुछ इलाकों में खुदाई की इजाजत देने वाले हाईकोर्ट के आदेश को भी चुनौती दी गई हैं.
Also Read
- बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन करने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट; RJD, TMC सहित इन लोगों ने दायर की याचिका, अगली सुनवाई 10 जुलाई को
- BCCI को नहीं, ललित मोदी को ही भरना पड़ेगा 10.65 करोड़ का जुर्माना, सुप्रीम कोर्ट ने HC के फैसले में दखल देने से किया इंकार
- अरूणाचल प्रदेश की ओर से भारत-चीन सीमा पर भूमि अधिग्रहण का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा बढ़ाकर देने के फैसले पर लगाई रोक, केन्द्र की याचिका पर जारी किया नोटिस
मस्जिद पक्ष अंजुमन इंतजामिया की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए मामले को गुरूवार को सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ के समक्ष मेंशन किया गया.
वरिष्ठ अधिवक्ता हुज़ेफ़ा अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मेंंशन करने हुए कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपील लंबित रहने का आदेश पारित किया है. फैसला सुरक्षित रखे जाने तक कार्बन डेटिंग के लिए एक और आवेदन किया गया.
अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग का आदेश दिया हैं.
सीजेआई ने अधिवक्ता को इस मामले को सोमवार को जस्टिस नरसिम्हा के समक्ष मेंशन करने के निर्देश दिए. जिस पर अधिवक्ता सीजेआई की जानकारी में लाया कि इस मामले में कार्बन डेटिंग के लिए सोमवार से प्रक्रिया शुरू की जा रही है.
यह जानने के बाद सीजेआई ने मामले को शुक्रवार को ही सुने जाने की अनुमति दी है.