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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद, साथ में एक लाख का जुर्माना भी लगा

पुलिस ने शनिवार को बताया कि यहां की एक अदालत ने 2019 में एक लड़की से बलात्कार के लिए 25 वर्षीय व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. नाबालिग से दुष्कर्म का यह मामला साल 2019 का है जिसमें पीड़िता के पिता ने पॉक्सो अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

Written By Satyam Kumar | Updated : September 15, 2024 7:01 PM IST

Haryana Court: पुलिस ने शनिवार को बताया कि यहां की एक अदालत ने 2019 में एक लड़की से बलात्कार के लिए 25 वर्षीय व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. नाबालिग से दुष्कर्म का यह मामला साल 2019 का है जिसमें पीड़िता के पिता ने पॉक्सो अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

उम्रकैद के साथ-साथ एक लाख का जुर्माना भी लगा

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने आरोपी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. पुलिस के मुताबिक पीड़िता के पिता ने सदर थाने में शिकायत दर्ज कराकर रोहित पर 2019 में अपनी 14 वर्षीय बेटी से बलात्कार करने का आरोप लगाया था. पुलिस ने बताया कि उसकी शिकायत के बाद यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. उन्होंने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस टीम ने मामले की गहनता से जांच की और आरोपी के खिलाफ सभी जरूरी सबूत और गवाह जुटाकर कोर्ट में पेश किए.

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गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि कोर्ट में दाखिल चार्जशीट और गुरुग्राम पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया.

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