Gauhati High Court की ईटानगर पीठ ने विधायक Karikho Kri के चुनाव को अमान्य घोषित किया
ईटानगर: गौहाटी उच्च न्यायालय की ईटानगर पीठ ने लोहित जिले के तेजू विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक कारिखो क्रि (Karikho Kri)
के 2019 में हुए चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया है। अदालत ने 2019 विधानसभा चुनाव परिणाम की घोषणा को चुनौती देने वाली कांग्रेस उम्मीदवार नुनी तायांग की चुनाव याचिका पर सोमवार को यह फैसला सुनाया।
समाचाक एजेंसी भाषा के अनुसार, न्यायमूर्ति नानी टैगिया ने अपने आदेश में कहा, ... तेजू विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित उम्मीदवार/प्रतिवादी का चुनाव शून्य एवं अमान्य घोषित किया जाता है...।’’
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न्यायमूर्ति टैगिया ने कहा कि क्रि ने अपना नामांकन पत्र जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 33 के अनुसार जमा नहीं कराया है और इसलिए उनका नामांकन पत्र इसी अधिनियम की धारा 36 (2) (बी) के तहत खारिज किया जा सकता है।
उच्च न्यायालय ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत आदेश की एक प्रति निर्वाचन आयोग और अरुणाचल प्रदेश राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को तुरंत भेज दी।
तायांग ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत याचिका दायर करके अनुरोध किया था कि तेजू विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा सदस्य के चुनाव को अमान्य घोषित किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया था कि क्रि ने अपने नामांकन पत्र में यह खुलासा नहीं करके झूठी घोषणा की थी कि ईटानगर के 'ई' सेक्टर में स्थित एमएलए कॉटेज संख्या एक नामक सरकारी आवास पर उनका कब्जा है।
याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया था कि क्रि ने सरकारी आवास के किराए, बिजली शुल्क, जल शुल्क और टेलीफोन शुल्क के लिए संबंधित विभाग का कोई अदेय प्रणाम पत्र’’ जमा नहीं कराया था।
चुनाव 11 अप्रैल, 2019 को हुआ था और परिणाम 27 मई को घोषित किया गया था, जिसमें क्रि को एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में विजेता घोषित किया गया था। उच्च न्यायालय ने मंगलवार को क्रि द्वारा दायर एक अंतरिम अर्जी को खारिज कर दिया। क्रि से संपर्क करने के कई प्रयास किए गए, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी।