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पूर्व गर्लफ्रैंड की बेरहमी से की थी हत्या, अब केरल कोर्ट ने आशिक को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, मामले में 73 लोगों ने दिए हैं बयान

सांकेतिक चित्र (सौजन्य से Zee News)

केरल की एक कोर्ट ने पूर्व गर्लफ्रैंड की बेरहमी से हत्या के मामले में आशिक की 10 साल जेल की सजा के साथ आजीवन कारावास भी दिया है. इस मामले में कुल 73 गवाहों ने कहा कि आरोपी को अपने किए का कोई पछतावा नहीं है.

Written By Satyam Kumar | Published : May 15, 2024 12:09 PM IST

Life Imprisonment: केरल कोर्ट ने पूर्व गर्लफ्रैंड की हत्या के मामले में एक आशिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. केरल कोर्ट ने आरोपी पर 2 लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया है. बता दें कि आरोपी ने पूर्व गर्लफ्रैंड की घर में घुसकर हत्या कर दी थी. इस मामले में कुल 73 लोगों ने अदालत के सामने गवाही दी, जिसमें उन्होंने जोड़ दिया कि आरोपी को अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं है. केरल की एक जिला अदालत ने साल 2022 के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

केरल जिला कोर्ट ने सुनाई सजा

एडिशनल जिला और सेशन जज एवी मृदुला ने आरोपी श्यामजीत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही आईपीसी के सेक्शन 449 (घर में घुसकर हत्या का अपराध करना) के तहत दस साल जेल की सजा सुनाई है.

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अदालत ने कहा,

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"ये दोनों सजा साथ-साथ चलेंगे."

बता दें कि साल 2022 में पनुर पुलिस स्टेशन में श्यामजीत के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. अब उसी मामले में केरल की जिला अदालत ने श्यामजीत को 10 मई के दिन सजा सुनाई है.

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