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आबकारी नीति मामला: सांसद संजय सिंह के सहयोगियों के परिसरों सहित दिल्ली में कई स्थानों पर ईडी की छापेमारी

Delhi Excise Policy Case

आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता एवं दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की दिल्ली की एक अदालत द्वारा मंगलवार को न्यायिक हिरासत की अवधि एक जून तक बढ़ा दी गई.

Written By My Lord Team | Published : May 24, 2023 12:11 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन के एक मामले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राष्ट्रीय राजधानी में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता एवं सांसद संजय सिंह के कुछ सहयोगियों के परिसरों सहित कई ठिकानों पर छापेमारी की, न्यूज़ एजेंसी भाषा के अनुसार.

आप’ नेता ने ट्विटर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए कहा कि उनके दो सहयोगियों अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्रा के परिसरों पर संघीय एजेंसी छापेमारी कर रही है.

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सूत्रों ने भाषा को बताया कि करीब छह स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत छापेमारी की जा रही है. उन्होंने बताया कि मामले में शामिल कुछ आरोपियों से पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर कार्रवाई की गई। जिन लोगों के यहां छापेमारी की जा रही है, उनमें से कुछ सिंह से संबद्ध है.

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राज्यसभा के सदस्य सिंह ने कुछ समय पहले केंद्रीय वित्त सचिव को पत्र लिखकर ईडी निदेशक, आबकारी नीति मामले की जांच कर रहे एक अधिकारी तथा एक सहायक निदेशक के खिलाफ इस जांच के संबंध में कथित रूप से झूठे और अपमानजनक दावे’’ करने के लिए मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी.

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ईडी से जुड़े सूत्रों ने तब बताया था कि एजेंसी ने 20 अप्रैल को अदालत में एक आवेदन दाखिल किया था, जिसमें आरोपपत्र में संजय सिंह के नाम से संबंधित टंकण संबंधी/लिपिकीय’’ त्रुटि ठीक करने की मांग की गई है. एजेंसी के सूत्रों ने बताया था कि आरोपपत्र में सिंह का नाम चार बार आया है, जिसमें से एक संदर्भ गलत था क्योंकि उनका नाम राहुल सिंह के स्थान पर अनजाने में’’ टंकित हो गया.

मामला अब रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण एवं कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है.

आपको बता दे कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की सिफारिश की थी. इसके बाद ईडी ने भी पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया था.

ईडी और सीबीआई का आरोप है कि दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के तहत शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए गुटबंदी की गई और कुछ कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया, जिन्होंने इसके लिए कथित तौर पर रिश्वत दी थी. हालांकि, आप’ ने इन आरोपों का खंडन किया है.

गौरतलब है की कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता एवं दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की दिल्ली की एक अदालत द्वारा मंगलवार को न्यायिक हिरासत की अवधि एक जून तक बढ़ा दी गई.

17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति लागू की थी लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 में यह नीति रद्द कर दी गई थी. मनीष सिसोदिया इस संबंध में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) तथा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मामलों में आरोपी हैं.