पूर्व सांसद Afzal Ansari को मिली जमानत, गाजीपुर जेल से हुए रिहा; उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल नहीं होगी
गाजीपुर: पूर्व बसपा सांसद अफजाल अंसारी जमानत पर गाजीपुर जेल से गुरुवार को रिहा हो गए। रिहाई के समय अफजाल के परिजन और समर्थक वाहनों के काफिले के साथ पहुंचे थे। इस दौरान सुरक्षा-व्यवस्था के तहत काफी संख्या में फोर्स तैनात रही।
न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस के अनुसार, जेल से निकलने के बाद गाजीपुर के पूर्व बसपा सांसद ने मीडिया से दूरी बनाई। वाहन में बैठकर मुस्कुराते हुए लोगों का अभिवादन करते रहे, और उनका काफिला अंसारी परिवार के आवास फाटक के लिए रवाना हो गया।
प्रभारी जेल अधीक्षक राकेश वर्मा ने आईएएनएस को बताया कि गुरुवार को जमानत पत्र मिलने के बाद अफजाल अंसारी को रिहा कर दिया गया। गुरुवार को जिला जेल प्रशासन को जमानत का पत्र मिला, इसके तुरंत बाद जिला जेल पर सुरक्षा बढ़ा दी गई।
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रिपोर्ट के अनुसार,एक प्लाटून पीएसी के साथ काफी संख्या में फोर्स तैनात रही। इस दौरान गाजीपुर जिला के बाहर कई थानों की फोर्स के अलावा पीएसी के जवान भी तैनात रहे।
गौरतलब हो कि अफजाल अंसारी को गाजीपुर की एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट ने 29 अप्रैल को गैंगस्टर मामले में दोषी करार देते हुए चार साल की सजा सुनाई थी। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
सजा पर रोक लगाने और जमानत पर रिहा करने की मांग को लेकर अफजाल ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। ज्ञात हो कि 24 जुलाई को सुनवाई करते हुए प्रयागराज हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया।
कोर्ट ने अपील की सुनवाई के दौरान गैंगस्टर मामले में मिली सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। यहां बता दे कि जमानत मिलाने के बाद भी अफजाल अंसारी की लोकसभा की सदस्यता बहाल नहीं होगी।