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DU's Allocation Policy: 7 छात्रों को एडमिशन देने के सिंगल बेंच केआदेश को सेंट स्टीफन कॉलेज ने दी चुनौती, हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच कल करेगी सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट

सेंट स्टीफंस कॉलेज ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के सीट आवंटन के आधार पर सात छात्रों को एडमिशन देने को कहा गया. सिंगल बेंच ने फैसले में कहा था कि सेंट स्टीफन ने पिछले साल 5% कोटे का समर्थन किया था और अब जब विश्वविद्यालय ने छात्रों को सीट आवंटित कर दी है, ऐसे में अब इसका विरोध करना सही है.

Written By Satyam Kumar | Updated : September 9, 2024 6:31 PM IST

DU's Allocation Policy: सेंट स्टीफंस कॉलेज ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के सीट आवंटन के आधार पर सात छात्रों को एडमिशन देने को कहा गया. सिंगल बेंच ने फैसले में कहा था कि सेंट स्टीफन ने पिछले साल 5% कोटे का समर्थन किया था और अब जब विश्वविद्यालय ने छात्रों को सीट आवंटित कर दी है, ऐसे में अब इसका विरोध करना सही है. दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच ने इस फैसले को बरकरार रखा है. अब सेंट स्टीफन कॉलेज ने सिंगल जज के इस फैसले को चुनौती दी है.

डीयू सीट आवंटन की चुनौती पर डिवीजन बेंच कल करेगी सुनवाई, सेंट स्टीफन ने सिंगल के बेंच के फैसले को दी चुनौती

दिल्ली हाईकोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच के समक्ष मामला लाया गया है. बेंच ने मंगलवार को मामले की सुनवाई के लिए सहमति जताई है.

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सिंगल बेंच ने सेंट स्टीफन कॉलेज की याचिका की खारिज, कहा-छात्रों को कॉलेज की अदालत आना पड़ा

शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने आदेश पारित करते हुए कहा था कि चूंकि विश्वविद्यालय की सीट आवंटन गणना को अमान्य नहीं किया गया है, इसलिए सेंट स्टीफंस कॉलेज को पिछले शैक्षणिक वर्ष में इस्तेमाल की गई आवंटन नीति के अनुसार याचिकाकर्ता छात्रों को प्रवेश देना चाहिए. कॉलेज को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था कि छात्र सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद कक्षाओं में भाग ले सकें. इस दौरान जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि यह दुखद है कि छात्रों को क्लासेज में होने की बजाय अदालत में आना पड़ा.

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पूरा मामला क्या है?

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि हालांकि उन्हें सेंट स्टीफंस कॉलेज में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा सीटें आवंटित की गई थीं, लेकिन उनके एडमिशन समय सीमा के भीतर पूरा नहीं किया गया. विश्वविद्यालय ने छात्रों की याचिकाओं का समर्थन किया, लेकिन सेंट स्टीफंस कॉलेज ने उनका विरोध किया. सेंट स्टीफंस कॉलेज ने दिल्ली विश्वविद्यालय की आदेश को चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि विश्वविद्यालय की सामान्य सीट आवंटन प्रणाली के माध्यम से आवंटित सीटों में सभी उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिए वह बाध्य नहीं है, इसमें प्रवेश देने वाले छात्रों की संख्या की एक सीमा का हवाला दिया गया है.

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