गाड़ियों पर Loud Music System, Heavy Lights लगाने के प्रचलन के खिलाफ Himachal Pradesh HC ने लिया एक्शन, कहा- ऐसे वाहनों को परमिट मत दीजिए
Vehicle With Heavy Lights and Loud Music System: आजकल गाड़ियों में हैवी एलईडी लाईट, लाउड म्यूजिक सिस्टम लगाने का प्रचलन आम-सा हो गया है. इस प्रचलन से एक्सीडेंट की घटनाएं भी बढ़ रही है. अब हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ऐसे गाड़ियों को परमिट देने पर रोक लगाया है. उच्च न्यायालय ने कहा, इन सिस्टम से गाड़ी चलाने वाले लोगों का ध्यान भटकता है. वाहन चालक का ध्यान भटकने से दुर्घटना होना सामान्य-सी बात है. बता दें कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नेशनल हाइवे से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान उक्त निर्देश दिए. साथ ही राज्य के पुलिस महानिदेशक को इन्हें लागू कराने को कहा है. आइये जानते हैं पूरा वाक्या…
Himachal Pradesh HC ने क्या कहा?
जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुशील कुकरेजा की डिवीजन बेंच ने इस मामले को सुना. बेंच ने कहा. लाउड म्यूजिक स्पीकर और एलईडी लाइट्स वाली गाड़ियांं नियमों की अनदेखी कर रही है. इस तरह की गाड़ियों पर रोक लगनी चाहिए. बेंच ने बढ़ती सड़क दुर्घटना के बारे में भी ध्यान दिलाया.
बेंच ने कहा,
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"लाउड ऑडियो सिस्टम वाले वाहन, चालकों और यात्रियों की सुनने की शक्ति को कम कर देते हैं, जिससे अन्य ड्राइवरों और सड़क उपयोगकर्ताओं का ध्यान भटक जाता है."
मोटर वाहन अधिनियम का सख्ती से लागू करें
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य से कहा. राज्य मोटर व्हेकिल एक्ट का सख्ती से पालन करें, जिससे एक्सीडेंट की घटनाओं में कमी आए.
साथ ही कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के निर्देश जारी किया. साथ ही इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने के आदेश भी दिए. वे निर्देश इस प्रकार है:
- ऐसे लाउट्स वाली गाड़ियों पर रोक लगाना, जो तय नियमों के इतर है. जो स्वीकृत हेडलाइट्स, लाइट सिग्नलिंग उपकरण और रिफ्लेक्टरों को बदलकर मल्टी कलर LED/लेजर/नियान लाइट, फ्लैश लाइट आदि लगाना, यह सुरक्षा नियमों का उल्लंघन है.
- हाई-पावर ऑडियो सिस्टम वाले वाहनों पर रोक लगाना. ऐसे वाहन कई हजार वाट पीएमपीओ (पीक म्यूजिक पावर आउटपुट) की तेज आवाज उत्पन्न करते हैं, जिससे सुनने की क्षमता कमजोर हो जाती है और अन्य गाड़ी चालकों का भी ध्यान भंग होता है.
- ऐसे वाहन, जिसमें घूमने वाली एलईडी लाइट, बहुरंगी एलईडी/लेजर/नियान लाइट लगी हो, पर रोक लगाए.
- वैसी गाड़ियां जिसमें ड्राइवर कैबिन में मल्टी-कलर वाली LED/लेजर/नियान लाइट और साथ ही बूस्टर एम्पलीफायर, इक्वलाइज़र, डीजे मिक्सर आदि लगा हो, पर रोक लगाएं.
- कोर्ट ने डायरेक्टर (ट्रांसपोर्ट) को यह भी निर्देश दिया कि वह अनाधिकृत लाइटों से सुसज्जित परिवहन वाहन को फिटनेस प्रमाण पत्र (Fitness Certificate) जारी न करें और यह सुनिश्चित करें कि मोटर वाहन अधिनियम के अन्य प्रावधानों का अनुपालन किया जाए.
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द इन नियमों को लागू करने के आदेश दिए हैं.