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Delhi Mayor Election: AAP की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा 3 फरवरी को सुनवाई

आम आदमी पार्टी की ओर से मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय ने नियमानुसार और तरीके से समय पर चुनाव कराने को लेकर ये याचिका दायर की है. याचिका में मनोनीत सदस्यों को मतदान करने की अनुमति नहीं देने का भी अनुरोध किया गया है. सीजेआई की पीठ ने इस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार किया है

Written By Nizam Kantaliya | Published : January 27, 2023 8:03 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली मेयर चुनाव समयबद्ध तरीके से कराने के लिए आम आदमी पार्टी की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है.सुप्रीम कोर्ट AAP उम्मीदवार शैली ओबेरॉय की याचिका पर आगामी 3 फरवरी को सुनवाई करेगा.

सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ के समक्ष वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले को मेंशन करते हुए तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया.

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तत्काल सुनवाई का अनुरोध

सीजेआई की पीठ ने सिंघवी द्वारा मेंशन किए जाने पर मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए 3 फरवरी को सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए है.

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गौरतलब है कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव के नतीजे 7 दिसंबर 2022 को जारी किए गए थे. चुनावों में आम आदमी पार्टी ने 250 वार्डों में से 134 वार्ड पर जीत दर्ज की थी।. दूसरी तरफ भाजपा भी 104 वार्ड जीतने में सफल रही.

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दो बैठक, नहीं  हुआ चुनाव

चुनाव परिणाम के बाद मेयर के चुनाव के लिए पहली बार 6 जनवरी को सिविक सेंटर में बैठक आयोजित हुई. लेकिन पीठासीन अधिकारी द्वारा मनोनीत पार्षदों को पहले शपथ दिलाने से विवाद हो गया जिसके चलते मेयर का चुनाव नहीं हो पाया.

दूसरी बार 24 जनवरी को सिविक सेंटर में मेयर के चुनाव के लिए बैठक आयोजित हुई. इस बैठक में पहले पार्षदों को शपथ दिलाई गई. लेकिन फिर से हंगामा होने पर पीठासीन अधिकारी ने सदन को स्थगित कर दिया और मेयर का चुनाव नहीं हो पाया.

आम आदमी पार्टी ने मेयर पद के लिए शैली ओबेरॉय को अपना उम्मीदवार बनाया है वही बीजेपी ने रेखा गुप्ता अपना उम्मीदवार तय किया.  मेयर को चुनाव को आप की उम्मीद शैली ओबेरॉय ने नियमानुसार और तरीके से समय पर चुनाव कराने और मनोनीत सदस्यों को मतदान करने की अनुमति नहीं देने का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की गई हैं.