Delhi Liquor Scam Case मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित
नयी दिल्ली: Liquor Scam Case में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर Rouse Avenue कोर्ट ने 31 मार्च तक अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
Rouse Avenue Court के विशेष जज एम के नागपाल ने शुक्रवार को दोनो पक्षो की और बहस पूर्ण होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है. गौरतलब है कि अदातल ने 21 मार्च को सुनवाई अधूरी रहने के बाद जमानत पर सुनवाई आज के लिए तय की थी.
शुक्रवार को जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू होने के साथ ही सीबीआई की ओर से अदालत में लिखित में दलीले पेश करते हुए जवाब सौपा गया. सीबीआई के जवाब के साथ अदालत ने दोनो पक्षो की बहस पूर्ण की.
Also Read
- नागरिक बनने से पहले वोटर लिस्ट में कैसे जुड़ा सोनिया गांधी का नाम? जांच की मांग को लेकर दिल्ली कोर्ट में याचिका दायर
- पहले से ही न्यायिक हिरासत में है AAP नेता नरेश बाल्यान, अब Delhi Court ने जमानत देने से किया इंकार, जानें वजह
- Delhi Riots 2020: उत्तरदाताओं को चार्जशीट की कॉपी दें Delhi Police, कैसे देना है... Rouse Avenue Court ने ये भी बताया
मुकदमें की प्रति
मामले में सीबीआई की ओर से दायर किए गए मुकदमें की एक प्रति और उसके साथ संबंधित दस्तावेज सिसोदिया के अधिवक्ता को सौपे गए.
इसके साथ अदालत के आदेश से डायरी की एक प्रति और गवाहों के बयान की प्रति भी मनीष सिसोदिया के अधिवक्ता को सौपी गयी.
5 अप्रैल न्यायिक हिरासत में
गौरतलब है कि सिसोदिया को 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में CBI ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था. 6 मार्च तक सीबीआई की हिरासत में रहने के बाद सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. इस मामले में ईडी ने तिहाड़ जेल से ही 9 मार्च की शाम को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. बाद में उन्हें 10 मार्च को एक सप्ताह के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था.
17 मार्च को अदातल ने सिसोदिया की ईडी हिरासत पांच दिन बढ़ाकर 22 मार्च तक कर दी थी. रिमांड अवधि समाप्त होने पर बुधवार को सिसोदिया को अदालत में पेश किया गया था.अदालत ने 5 अप्रैल तक सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेजा था.