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Delhi High Court: ट्रायल में देरी के चलते टीएमसी नेता की बेटी सुकन्या मंडल को मिली जमानत, मवेशी तस्करी से जुड़ा है मामला

दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के नेता अनुब्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल को मवेशी तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिली है. सुकन्या मंडल पर भारत-बांग्लादेश सीमा मवेशी तस्करी के सहारे मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप हैं.

Written By Satyam Kumar | Published : September 11, 2024 10:20 AM IST

Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के नेता अनुब्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल को मवेशी तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिली है. सुकन्या मंडल पर भारत-बांग्लादेश सीमा मवेशी तस्करी के सहारे मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप हैं. वह पिछले 16 महीने से हिरासत में थी जिसे देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल होने में काफी वक्त लगेगा, अभी काफी दस्तावेजों की जांच होनी है. ऐसा कहकर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुकन्या मंडल को जमानत दे दी है. बता दें कि सुकन्या मंडल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 26 अप्रैल, 2023 को गिरफ्तार किया था.

अभी काफी दस्तावेजों की जांच बाकी, ट्रायल शुरू में होने में अभी देरी, दिल्ली HC ने सुकन्या मंडल को दी जमानत

दिल्ली हाईकोर्ट में नीना बंसल कृष्णा ने टीएमसी नेता की बेटी सुकन्या मंडल की जमानत याचिका पर सुनवाई की और जमानत दे दी है. दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष भी उसकी याचिका पिछले साल से अटकी पड़ी थी. जस्टिस ने कहा कि जैसा कि इस मामले में शामिल दस्तावेज बहुत ज्यादा हैं, और मुकदमे को पूरा होने में लंबा समय लग सकता है. आगे जस्टिस ने कहा कि आवेदक एक महिला है जो पीएमएलए, 2002 की धारा 45 के विशिष्ट परिस्थितियों के तहत जमानत की हकदार है.

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सुकन्या मंडल के खिलाफ एकमात्र आरोप यह है कि उसने अपने पिता अनुब्रत मंडल की मदद से, जिन्होंने मुख्य आरोपी सतीश कुमार की ओर से इस कथित 'मवेशी तस्करी' व्यवसाय से रिश्वत प्राप्त की, अपनी विभिन्न कंपनियों और फर्मों के माध्यम से लगभग 12 करोड़ रुपये की धनराशि को लूटा है.

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सुकन्या मंडल को इन शर्तों पर दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत

दिल्ली हाईकोर्ट ने सुकन्या मंडल को  10 लाख रुपये का निजी मुचलका और दस लाख की ही एक जमानत राशि जमा करने के निर्देश दिए. अदालत ने साफ कहा कि वह अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेगी और गवाहों व सबूतों को छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेगी.

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