Jackie Shroff के पब्लिसिटी राइट्स को Delhi HC ने रखा बरकरार, अब Memers बिना परमिशन एक्टर के नाम, वॉइस और इमेज का नहीं कर सकते यूज
Actor Jackie Shroff Publicity Rights: दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता जैकी श्रॉफ के पब्लिसिटी और पर्सनालिटी राइट को बरकरार रखने की अनुमति दी है. अदालत के फैसले के बाद मेमर्स, सोशल मीडिया एकाउंट्स, चैटबॉट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ई-कॉमर्स कंपनियां अब अभिनेता जैकी श्रॉफ के परमिशन के बिना उनके नाम, वॉइस और इमेज का कमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं कर पाएंगे. सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कई वेबसाइट्स को एक्टर से जुड़े पोर्नोग्राफिक नेचर के कंटेंट को हटाने के निर्देश भी दिए हैं.
दिल्ली हाईकोर्ट में, जस्टिस संजीव नरूला की सिंगल जज बेंच ने जैकी श्रॉफ की याचिका को सुना. बेंच ने कहा, याचिकाकर्ता (जैकी श्रॉफ) एक चर्चित सेलिब्रेटी है जिसके चलते इनकी पर्सनालिटी की कुछ अलग पहचान है. ऐसे में मेमर्स, सोशल मीडिया, चैट बॉट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा, बिना परमिशन के उनके नाम का प्रयोग करना, उनके पर्सनालिटी और पब्लिसिटी राइट्स का उल्ंलघन करता है.
हालांकि, इस दौरान कई वीडियो के खिलाफ कार्रवाई करने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इंकार किया. उन वीडियोज को अदालत ने कलात्मक एक्सप्रेशन के जैसा करार दिया है. ऐसे वीडियोज में से कुछ के नाम Jackie Shroff is Savage, Jackie Shroff Thug Life आदि है. इन वीडियोज में एक्टर के पब्लिक डोमेन में मौजूद वीडियो का प्रयोग 'ठग लाइफ' कैप्शन के साथ किया गया है. बेंच ने इन वीडियोज को हटाने देने से इंकार किया है.
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बेंच ने कहा,
"गंभीर रूप से, ऐसे वीडियो पर रोक लगाना एक ऐसा मिसाल कायम करेगा जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है. दूसरे शब्दों में, यह जनता को कानूनी नतीजों के डर के कारण स्वतंत्र भाषण के अपने अधिकार का प्रयोग करने से रोकता है."
बेंच ने मामले की सुनवाई को 15 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दिया है.
क्या है मामला?
एक्टर जैकी श्रॉफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका के माध्यम से जग्गू दादा, जैकी, भिड़ू आदि उनसे जुड़े शब्दों पर बिना परमिशन यूज करने पर रोक लगाने की मांग की है. एक्टर ने याचिका में कहा कि बिना परमिशन इनका यूज करना उनकी छवि को खराब कर रही है. अभिनेता ने सोशल मीडिया, चैट बॉट और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस द्वारा उनके वॉइस, नेम और इमेज के प्रयोग पर रोक लगाने की मांग की.
दिल्ली हाईकोर्ट ने जैकी श्रॉफ की पर्सनालिटी और पब्लिसिटी राइट्स को बरकरार रखते हुए बिना परमिशन के उनके नाम, वॉइस और इमेज को कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करने पर रोक लगा दिया है.